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मुख्य जानकारी
10 Persent Reservation for Upper Castes
10 Persent Reservation for Upper Castes :- दोस्तों आप को जान कर खुशी होगी की मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का ऐलान किया है। दोस्तों आप को बता दे की मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। इस के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन की तैयारी भी कर ली है। दोस्तों सरकार ने 10% Reservation for Upper Castes के लिए इस दायरा बनाया है। ऐसे में आप को यह जानना जरूरी है कि आप आरक्षण के दायरे में हैं यह नहीं।
दोस्तों आप को दता दे की सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों आप को यह भी जानना जरूरी है की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार ने अभी तक अभी तक 22.5% अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) लोगो के लिए आरक्षण दिया था। इस के इलावा ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण दिया है जो मिला कर कुल 49.5% प्रतिशत बनता है।
10 प्रतिशत आरक्षण सामान्य श्रेणी
दोस्तों आप को बता दे की सरकार संविधान में संशोधन करने के बाद 10 फीसद सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर देगी। जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था अभी नहीं है। आरक्षण को व्यवस्था में लाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव के बाद ही यह आरक्षण लागू किया जा सकेगा।
Eligibility of 10% Reservation for Upper Castes
1. आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है।
2. सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करेगी।
3. दोस्तों सरकार केवल उन सवर्णों को आरक्षण देगी जिन की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी।
4. इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही रहेंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी।
5. सामान्य वर्ग के गरीबों नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का है प्रस्ताव।
6. आरक्षण का कोटा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा।
7. जिसका 1000 वर्ग फुट से कम जमीन पर मकान है।
8. कस्बों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण मिलेगा, और शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण मिलेगा।
9. इसके अलावा राजपूत,ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, बनिया, जाट, गुर्जर को इस श्रेणी में आरक्षण मिलेगा।
10. सरकार आरक्षण को शिक्षा (सरकार या प्राइवेट), सार्वजनिक रोजगार में इसका लाभ मिलेगा।
11. निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो।
12. निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो।
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