Ladli Laxmi Yojana Madhya Pradesh मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना 

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Ladli Laxmi Yojana Madhya Pradesh

Ladli Laxmi Yojana Madhya Pradesh :- मध्यप्रदेश सरकार ने लड़कियों के कल्याण के लिए Ladli Laxmi Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के शैक्षिणिक तथा स्वास्थ्य बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक बदलने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत उन के कहते में जमा करवाएंगे। यह योजना की शुरुआत लड़कियों के कल्याण के लिए की गई है।

मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना 

Eligibility of Ladli Laxmi Yojana Madhya Pradesh 2020

1. इस योजना के तहत लड़की के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चहिये।
2. लाभार्थी लड़की के माता पिता Tex नहीं देते हो।
3. माता पिता ने दूसरी बेटी पैदा होने के बाद परिवार नियोजन अपना लिया हो।

4. आवेदक लड़की के माता पिता की मृत्यु हो गयी हो तो इस स्थिति मे माता पिता का मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होता है।
5. परिवार मे दूसरी संतान के रूप मे 2 लड़कियो का जन्म होता है तो दोनों बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकती है।
6. किसी दंपत्ति की पहली संतान गोद ली हुई हो तो वह उसके लिए भी लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकता है।

Documents for Ladli Laxmi Yojana Madhya Pradesh

1. बालिका का टीकाकरण कार्ड (जच्चा बच्चा कार्ड )।
2. माता पिता द्वारा परिवार नियोजन का प्रमाण।

3. बालिका का माता / पिता के साथ फोटो।
4. मूल निवासी / स्थानीय/ माता या पिता मतदाता पहचान पत्र / परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र।
5. लाभार्थी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।

Benefits Of Ladli Lakshmi Yojana

1. अगर कोई बालिका इस योजना में Register है तो उसे कक्षा 6 मे 2000 रूपय कक्षा 9 मे 4000 रूपय तथा कक्षा 11 मे 7500 रूपय दिये जाते है।
2. लाभार्थी लड़की को कक्षा 11 के बाद 7500 रूपये के अतिरिक्त 200 रूपये प्रतिमाह दिये जाते है।

3. लड़की के कक्षा 12 के पूर्ण करने के बाद तथा 21 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भी तय की गयी राशि बालिका को मिलती है ।
4. इसके आगे की सभी राशि इसी शर्त पर मिलती है की बालिका ने कक्षा 12 की परीक्षा दी हो तथा बालिका की शादी 18 वर्ष पूरा करने के बाद हुई हो।

5. लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी आंगनवाड़ी मे या महिला बाल विकास अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

How To Apply for Ladli Laxmi Yojana MP

1. मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिये अपने आंगनवाडी केन्द्र में संपर्क कर आवेदन के सकते हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज साथ में देना होगा।
3. अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालयध्संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन करना होगा।

4. प्रदेश की किसी भी आंगनवाडी केन्द्र में जन्म के 1 वर्ष के अन्दर अनिवार्यतरू पंजीकरण करा लिया गया हो ।
5. इस योजना में पंजीकरण के लिये माता.पिता अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म 1 वर्ष के अंदर संबंधित आंगनवाडी कार्यकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
6. ऐसी बालिकाएं जो अपने माता.पिता की पहली संतान हैं एवं जिनका जन्म 31 मार्च 2008 के पूर्व हुआ है तो द्वितीय संतान के जन्म 1 वर्ष के अंदर पंजीयन एवं आवेदन कराना आवश्यक होगा।

How to Fill Online form for Ladli Lakshmi Yojana

1. ऑनलाइन आवेदन से पहले बालिका का Registration आँगनबाड़ी में जरूर करवाएं ।
2. सब से पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा।

3. यदि आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो जनसामन्य आवेदन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद आपको सही जानकारी चुन के जानकारी सुरक्षित करनी है।
5. फिर आप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा उसे सही भरें। (फॉर्म का सैंपल नीचे दिया है)

 

Click Here for Apply

 

दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।Notification के लिए आप Subscribe to Notification Bell को दबा दें।

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