मध्य प्रदेश भवान्तर भुगतान योजना 2020 | MP Bhavantar Bhugtan Yojana 2020

MP Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana 2018-19 a

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Madhya Pradesh Bhavantar Bhugtan Yojana 2020

MP  Bhavantar Bhugtan Yojana 2020 :- मध्य प्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana 2020 को शुरू किया है। भवान्तर भुगतान योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को Online Registration ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जिन किसानो को (wheat farmers) गेहूं की फसल में घटा हुआ है वो किसान FY 2018-19 के लिए पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट पर MP E-Uparjan – mpeuparjan.nic.inभावातन भुगतान योजना Registration कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश भवान्तर भुगतान योजना 2020 

भवान्तर भुगतान योजना के तहत यदि केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी के नीचे गेहूं की कीमतों में गिरावट आई है तो राज्य सरकार गेहूं के किसानों को मुआवजा देगा Bhavantar Bhugtan yojana छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए है। MP Bhavantar Bhugtan Scheme का लाभ लेने के लिए या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा।

MP Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana 2018-19 a

Farmer Registration for MP Bhavantar Bhugtan Yojana Wheat 2020

1. लाभार्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpeuparjan.nic.in पर जाएं।
2. इसके बाद होमपेज पर ‘गेहूं (गेहू)’ सेक्शन के तहत “गेहू 2018-19” (Wheat 2019-20 Farmer Registration Application)” लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद गेहूं प्रोक्योर्मेंट मॉनिटरिंग सिस्टम (2019-20) पोर्टल नीचे दिखाएगा।
4. यहां “Samagra Id” and “Captcha” भरे और फिर “पंजीकरण (रजिस्टर)” बटन पर क्लिक करें
5. इसके बाद नीचे दिखाए गए फॉर्म की तरह फॉर्म दिखाई देगा

6. फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें जैसे बैंक खाता विवरण, भूमि विवरण आदि सही तरीके से भरना होगा।
7. अंत में उम्मीदवार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सुरक्षित (Secure)” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
8. इसके अलावा किसान पूरा आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ले सकते हैं, जिसे खरीद के समय दिखाना पड़ता है।

E-Uparjan Process

ई-उपार्जन प्रक्रिया 6 सरल चरणों में होती है, जिसमें खरीद, बिक्री और सामानों का परिवहन भी शामिल होता है। यह प्रक्रिया सही योजना बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को कम करेगी। “से किसानो से अनाज की प्राप्ति के पश्चात, उन्हें अनाज बेचने की रसीद एवं उनके द्वारा बेचे गये अनाज कि राशि सात कार्यालयीन दिवसों में उनके बैंक खाता मे जमा कर दी जयेगी। ई-उपार्जन साफ्ट्वेय़र के माध्यम से संग्रहण केन्द्र को अनाज जारी एवं बारदाने जारी तथा बारदाने कि प्राप्ति की जाती है। उपार्जन केन्द्र मे होने वाली अनाज खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया ई -उपार्जन साफ्ट्वेय़र के माध्यम से ही की जायेगी।”

E-Uparjan Process

 

Apply Link

Official Website

Online Application Form

Online Registration

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