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मुख्य जानकारी
Application Form Kalyani Sahayata Yojana Madhya Pradesh
Application Form Kalyani Sahayata Yojana Madhya Pradesh :- मध्य प्रदेश सरकार विधवाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी सहयोग योजना Kalyani Sahayata Yojana / Scheme का शुभारंभ करने जा रही है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहयोग योजना 2020 के तहत सरकार मासिक पेंशन के रूप में 18 से 79 साल के आयु वर्ग के बीच सभी विधवाओं (widows) को 300 रुपये प्रति महीना देगी। और जो भी पुरानी विधवाएं हैं उन्हें 500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलगी। इसके अलावा सरकार उन सभी विधवाओं को 2 लाख रुपये देगी जो दोवारा सादड़ी करेगी जो की उन्हें “कल्याणी” “Kalyani” कहा जाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहयोग योजना 2020
यह सरकार का एक बड़ा कदम है “महिला सशक्तिकरण” की ओर एमपी सरकार विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह पर जोर देंगे और 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहयोग योजना महिलाओं को और आत्म निर्भर करेगी। सरकार दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा।
MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana (MKSY) Pension for Widows
1. मध्यप्रदेश में रहने वाली विधवाओं के लिए एमकेएसवाई (MKSY) मासिक वेतन योजना है।
2. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये देगी।
3. 79 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं को 500 रुपये मासिक वेतन के रूप में प्रति माह मिलेगा ।
4. इसके अलावा सरकार विधवा पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
5. राज्य की कैबिनेट की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “विधवा” नाम के एक सम्मानित शब्द “कल्याणी” को बदलने पर यह निर्णय लिया है।
Eligibility of Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana MP
1. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष की हो।
3. इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाये ही हैं।
Document for Kalyani Sahayata Yojna MP
1. आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं।
2. महिला के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. आवेदक के पास बैंक खता होना चहिये।
Official Website :- https://mp.mygov.in/
Yojna kb suru hogi avedan kaha or kese karna hoga pll puri process bataye