मुख्य जानकारी
Rs 50000 for E Rickshaw Subsidy Scheme Chhattisgarh 2020
Rs 50000 for E Rickshaw Subsidy Scheme Chhattisgarh :- छत्तीसगढ़ सरकार गरीब लोगों के लिए ई-रिक्शा सब्सिडी योजना 2020 के लॉन्च की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा राज्य में ई-रिक्शा की खरीदने के लिए सभी लोगों को 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। E-Rickshaw Subsidy Scheme 2020 उन रिक्शा चालकों के लिए हे जो हर रोज साईकल रिक्शा चलते हैं। राज्य सरकार की यह ई-रिक्शा सब्सिडी योजना आर्थिक रूप से कमजोर रिक्शा खींचने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगी। छत्तीसगढ़ ई-रिक्शा सब्सिडी योजना के तहत सरकार नए ई-रिक्शा की कुल लागत का एक तिहाई हिस्सा वहन करेगा।
छत्तीसगढ़ ई-रिक्शा सब्सिडी योजना 2020
ई-रिक्शा सब्सिडी योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम (रमन के गोथ) Raman ke Goth में की थी। जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित किया गया था। पहले ई-रिक्शा सब्सिडी योजना छत्तीसगढ़ प्राबधान केवल कुछ जिलों तक था। लेकिन अब सरकार E-Rickshaw Subsidy Yojana का लाभ पुरे राज्य में देगी। सरकार इस योजना के लिए सब्सिडी सुविधा डीएमएफ के तहत देगी। इसके अलावा राज्य सरकार महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की सहायता के लिए बिहान योजना (पूर्व स्वर्ण जयंती रोजगार योजना) शुरू करेगी।
Benefit of E-Rickshaw Subsidy Yojana 2020 Chhattisgarh
1. राज्य सरकार लोगों ने नई ई-रिक्शा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ई-रिक्शा सब्सिडी योजना 2018 को लॉन्च किया है।
2. इससे गरीब रिक्शा खींचने वालों के जीवन स्तर में सुधार होगा और प्रदूषण स्तर भी कम हो जाएगा।
3. सभी लोगों को श्रम विभाग द्वारा नई रिक्शा के लिए लगभग 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
4. नई ई-रिक्शा की कीमत 1.5 लाख रुपये है। खरीदार को सिर्फ 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
Eligibility of E-Rickshaw Subsidy Scheme / Yojana 2020 Chhattisgarh
1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का छात्र होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता के परिबार की आय 1 लाख से काम होनी चहिये।
4. आवेदक गरीव परिवार से सम्बन्ध रखता हो।
Documents Mukhyamantri Civil Seva Protsahan Yojana Bihar 2020
1. आवेदनकर्ता के पास छत्तीसगढ़ का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. आवेदक के पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
4. आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
Official Website : – https://cglabour.nic.in/UOW/U1.pdf
Disgusting…..is post mai civil seva protsahan yojana ke documents ka kya kam h
Mere pass sare document s hai bus cash nahi hai mujhe chahiye
apply kren