Uttar Pradesh Cycle Shayata Yojana 2020 | उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना 2020

Uttar Pradesh Cycle Shayata Yojana

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Uttar Pradesh Cycle Shayata Yojana Application Form 2020

Uttar Pradesh Cycle Shayata Yojana :- उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना 2020 की शुरुआत की है। cycle sahayata yojana के तहत उन गरीब मजदूरों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो मजदूरी के लिए अपने घरों से दूर जाते हैं जिसमें उन्हे पैदल चलना पड़ता है और अपनी कम आय में से धनराशि खर्च करनी पडती है। कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में सुविधा ईंधन⁄व्यय की बचत हो। इसका मूल उद्देश्य कामगारों को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिससे उन्हें आने जाने में कम समय लगे।

 उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना 2020

Eligibility of Uttar Pradesh Cycle Shayata Yojana

1. लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
2. लाभार्थी की आयु 18 साल से ऊपर हो।
3. मजदूरों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा साइकिल सहायता योजना लागू की गई है।

4. कामगारों को अपने घर से कार्य स्थल तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ही उन्हें मुफ्त साइकिलें प्रदान की जा रही हैं।
5. श्रमिक के रूप में कम से कम 06 माह से पंजीकृत हो।
6. केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल की सुविधा प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत् पात्र नही होगा।

7. बोर्ड द्वारा साइकिल क्रय हेतु Rs 3000⁄– की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बाकी धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय दी जाएगी।
8. भविष्य में आवश्यकता पडने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवायेगा तथा ऐसा न करने का उससे वसूली की कार्यवाही अपनाई जाएगी एवं उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।
9. इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में मजदूरों को मिला है और अब तक प्रदेश में 4 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया जा चुका है।

How To Apply for Uttar Pradesh Cycle Shayata Yojana

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा जमा किए गए अंशदान की रसीद की छायाप्रति।
3. पहचान पत्र जैसे, वोटर ID, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि।

4. इस आशय का शपथ पत्र कि केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में उसे साइकिल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
5. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश के श्रम कार्यालय में जाना होगा।
6. लाभार्थी साइकिल सहायता लेने के लिए श्रम कार्यालय में फॉर्म भर क्र देना होगा।

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