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मुख्य जानकारी
Viklang Pension Yojana HP
विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश :- दोस्तों आप को पता है की हिमाचल प्रदेश सरकार ने (Viklang Pension Yojana Himachal Pradesh) विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार विकलांगो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने कहा की विकलांग पेंशन योजना विकलांगो के लिए बरदान साबित होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Scheme hp) को और सरल बनाने का काम कर रही है। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप को विकलांग पेंशन योजना की सूची की जांच करनी हैं या विकलांग पेंशन योजना पेंशन की स्थिति का पता करना है तो आप आधिकारिक वेबसाइट देख सकते है।
एप्लीकेशन फॉर्म विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश
दोस्तों आप को बता दे की हिमाचल प्रदेश सरकार विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 750/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह फैसला हिमाचल के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया है ताकि विकलांग लोग किसी पर बोझ ना बन सके और अपना दैनिक खर्च कर सकें। नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं। हिमाचाल प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र 2020-21 में दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 150 रुपये बढ़ा दी है।
Eligibility of Disability Pension Scheme hp
1. इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश का निवासी ही ले सकते हैं।
2. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक 40% विकलांग होना चहिए। तथा उसके कोई भी वयस्क बच्चे न हो।
3. लाभार्थी के परिवार की आय 35000 हजार रुपये से कम होनी चहिए।
4. लाभार्थी के पास चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र होना चहिए।
5. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों तथा 70% व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
Benefit for Disability Pension Scheme hp
1. 40 से 69 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा 750/- रुपये प्रतिमाह दिए जायेगे।
2. 70 प्रतिशत यह इस से अधिक अपंगता बाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा 1300/- रुपये प्रतिमाह दिए जायेगे।
3. 70 वर्ष यह इस से अधिक आयु बाले व्यक्तियों को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विकलांग योजना के लिए दस्तावेज़ लिस्ट
1. हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो ।
2. आवेदक का स्थायी पता प्रमाण पत्र।
3. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
4. आवेदक का बैंक खाता प्रमाण पत्र।
5. आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र।
6. आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
7. आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र।
8. आवेदक का विकलांगता का प्रमाण पत्र।
9. आवेदनकर्ता का बी पी एल का प्रमाण पत्र।
How to Apply for Viklang Pension Yojana Himachal Pradesh
1. दोस्तों सब से पहले आप को Viklang Pension form Download करना होगा।
2. उस के बाद फॉर्म को भरना होगा।
3. फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
4. अब फॉर्म के साथ में मांगे गया दस्ताबेज को लगाए।
5. दोस्तों फॉर्म को तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। इस योजना के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान ग्राम सभा में की जाती है। तथा पात्र व्यक्तियों की पहचान करके तहसील कल्याण अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजते हैं। पात्र व्यक्तियों की पहचान तथा फॉर्म को अपने स्तर में जाँच करते हैं उस के बाद तहसील कल्याण अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजते हैं। 70 प्रतिशत या इस से अधिक अपंगता बाले व्यक्ति अपने आवेदन पत्र सीधे ही तहसील कल्याण अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी के पास भेजते हैं।
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