मुख्य जानकारी
2.5 Lakh for Inter Caste Vivah Shagun Yojana Haryana
2.5 Lakh for Inter Caste Vivah Shagun Yojana Haryana :- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना (Inter Caste Vivah Shagun Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार विवाहित जोड़े को 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। हरियाणा अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के लिए धनराशि केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा आधा आधा खर्च किया जाएगा। विवाहित होने के बाद 1 साल के भीतर सभी विवाहित जोड़े इस प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना
सरकार की इस योजना का उद्देश्य समाज में जात-पात के भेदभाव को खत्म करना और आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अंतर्जातीय विवाह की प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए महिला यह पुरुष में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए तथा एक गैर-अनुसूचित जाति का होना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने अंतरजातीय विवाह शगुन योजना आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सीएम इंटर जाति विवाह सहायता योजना विवाह के बाद बेहतर जीवन जीने के लिए समाज के गरीब वर्गों के जोड़ों को सक्षम करेगी। केवल हरियाणा में रहने वाले जोड़े प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Objective of Inter Caste Vivah Shagun Yojana Haryana 2020
1. सरकार सादड़ी करने बाले जोड़े को 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। उस के बाद यह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
3. सरकार ने इस योजना का लाभ लाभपात्रों को सरल प्रक्रिया के तहत शुरू किया है।
4. हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि दम्पत्ति के नाम संयुक्त सावधि जमा (एफडी) के रूप में दी जाएगी।
5. इस प्रोत्साहन राशि को विवाह के तीन साल बाद निकाला जा सकेगा।
Eligibility of Inter Caste Vivah Shagun Scheme in Haryana
1. इस योजना का लाभ हरियाणा के स्थाई निवासी ही ले सकते है।
2. विवाहित जोड़े के पास ज्वॉइंट बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, जिसमें पहला नाम महिला का होगा।
3. यह बैंक अकाउंट प्रदेश के या राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।
4. अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना का लाभ आवेदकों को केवल पहली शादी के समय मिलेगा।
5. हरियाणा अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना का लाभ युगल शादी की तारीख से 1 वर्ष के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सभी आवेदक जो इस विवाह सहायता प्रोत्साहन का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें जिला मजिस्ट्रेट (सिविल विवाह) या तहसील दर / एसडीएम से पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करना होगा। जिला कल्याण अधिकारी दस्तावेज सत्यापन करेंगे और शादी और आवेदन की जगह भी सत्यापित करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीडब्ल्यूओ राशि मंजूर करने के हकदार हैं। अंत में डीडब्ल्यूओ जोड़े के संयुक्त खाते में प्रोत्साहन राशि को बांट / जमा करेगा।
Apply Link Inter Caste Vivah Shagun Scheme
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