मुख्य जानकारी
Online Application Form Learner & Permanent Driving License Himachal Pradesh
Learner & Permanent Driving License Himachal Pradesh :- हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कर रही है। अब आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप को बता दे की सरकार ने एक वेबसाइट जारी की है किस के द्वारा आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आप को बता दे की driving licence दो प्रकार का बनता है Learner Driving License & Permanent Driving License.
सब से पहले Learner Driving License बनता है। उस के बाद 6 महीने के बाद Permanent Driving License बनता है। दोस्तों हम इस आर्टिकल के द्वारा आप को बतायेगे की आप किस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगें। आप को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए SARATHI वेबसाइट में जाना होगा जिस का लिंक निचे दिया है।
Learner & Permanent Driving License Himachal Pradesh
Himachal Pradesh में Learner Driving License कैसे बनता है?
HP Learner Driving लाइसेंस उस समय बनाया जाता है जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलना सीखता है। उस समय उसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए होता है। उस के बाद उसे Permanent Driving License बनाना पड़ता है।
HP Learner Driving License के लिए Proof of Address क्या है?
1. आवेदक का Passport (पासपोर्ट) होना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता की Life Insurance Policy
3. आवेदक का आधार कार्ड।
4. Pay slip जो किसी Central Government, State Government या Local body के द्वारा जारी की हो।
5. Self swearing Affidavit
हिमाचल प्रदेश Learner Driving License बनाने की Age क्या है ?
बिना गियर बाली मोटर साइकिल के लिए आवेदक की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। बिना गियर बाली मोटर साइकिल के लिए आवेदक को अपने माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेनी होगी।
आप को बता दे की यदि आप गियर बाली मोटर साइकिल या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की आयु सीमा 18 वर्ष है।इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उस की आयु सीमा 20 वर्ष है। उस की शैक्षिक योग्यता आड़ पास होनी चाहिए। परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए form No.CMV Form 1 और CMV Form 1-A Medical सर्टिफिकेट हिवा अनिवार्य है।
hp Driving License Age proof क्या क्या है।
Age proof के तोर पर आप को स्कूल सर्टिफिकेट, Birth certificate या PAN card देना होगा। जिस में आप की आयु लिखी हो।
हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता (Expiry Date) कितने साल की होती है?
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष होती है। या ड्राइविंग लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम जारी हुआ होता है उस की आयु 50 वर्ष पूरी होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है। इस के बाद इसे हर 5 साल बाद Renewal किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?
Motorcycle with gear, Motorcycle without gear, Light motor vehicle, Heavy goods vehicle, Heavy passenger vehicle, Medium goods vehicle, Medium passenger vehicle, Road roller, Invalid carriage, A Motor vehicle of a specified description
हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी लगती है?
हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस Rule 32 of CMVR 1989 के तहत दी है। आप को बता दे की सभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इन की फीस अलग अलग है।
HP ड्राइविंग लाइसेंस Preliminary test कैसे होता है?
हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम 15 के अनुसार आयोजित किया जाता है। यह परीक्षण मोटर वाहन Inspector की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है। जो आवेदक को उसके ड्राइविंग कौशल के आधार पर जज करेगा। यदि आवेदक परीक्षा पास करता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस उसे 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। लेकिन यदि आवेदक Exam में फ़ैल हो जाता है, तो वह Exam में फ़ैल होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर परीक्षण के लिए फिर से आ सकता है।
हिमाचल प्रदेश के बारे में जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।
HP Permanent Driving License के लिए Document क्या है?
1. आवेदन फॉर्म CMV FORM 4 में होना चाहिए।
2. इस के साथ 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
3. आवेदक का लेअर्नरिंग ड्राइविंग लाइसेंस।
4. वाहन के दस्तावेज जिसमें आवेदक को वाहन चलाने की क्षमता के परीक्षण के लिए उपस्थित होने का प्रस्ताव है (जैसे कि प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र, कर कार्ड, नियंत्रण प्रमाणपत्र के तहत प्रदूषण)।
5. परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल द्वारा जारी सीएमवी 5 का प्रमाण पत्र।
हिमाचल प्रदेश परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम में फ़ैल होने के बाद क्या करें।
यदि आवेदक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम में फ़ैल हो जाता है तो उसे अपने आवेदन फॉर्म के साथ सात दिन के बाद सभी दस्तावेजों के साथ फिर आ सकता है। इस के लिए उसे 50/- retest फीस भरनी होगी।
medical form for driving licence hp
आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। जिसे दिए गए फॉर्म को भर कर आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होगा।
hp driving licence online renewal कैसे करें और Document क्या होगें।
1. यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस Renewal करवाना चाहते हैं तो आप को नंबर 9 फॉर्म में आवेदन करना होगा।
2. साथ में पुराना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाना होगा।
3. मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जिस के लिए फॉर्म 1-ए को भरना होगा।
4. ड्राइविंग लाइसेंस को renewal करने के लिए 3 पासपोर्ट फोटो देनी होगी।
5. नियम -32 केन अंतर्गत आप को फीस देनी होगी।
6. यदि आप को अड्राइविंग लाइसेंस को renewal करने के लिए SARATHI वेबसाइट में जाना होगा।
hp driving licence status
दोस्तों यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन स्टेटस देखना छाते हैं तो आप को SARATHI वेबसाइट में जाना होगा वहां पर आप को एप्लीकेशन नंबर डाल कर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का Status चेक कर सकते हैं।
How to apply for HP online driving licence हिमाचल प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें।
1. सब से पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ में जाना होगा।
2. उस के बाद आप को Home पेज पर Apply पर क्लिक करना होगा।
3. वहां पर आप को New Learner License और Driving License के ऑप्शन मिलेंगे।
4. यदि आप Learner License बनाना छटे हैं तो आप को Learner License जाना होगा।
5. और यदि आप को Permanent Driving License बनाना है तो आप को Driving License पर जाना होगा।
6. Learner License बनाने के लिए आप को इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
7. अब आप को State सेलेक्ट करनी होगी।
8. उस के बाद आप को Apply पर क्लिक करना होगा।
9. इस के बाद आप को Continue पर क्लिक करना होगा।
10. अब आप को Applicant does not hold Driving/ Learner Licence पर Tick करके Submit करना होगा।
11. अब आप के सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
12. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
13. अब आप सबमिट Button पर क्लिक कर दें।
14. अब आप 6 महीने के बाद अपना Permanent Driving License बना सकते हैं।
15. जिस के लिए आप को Driving Licence पर क्लिक करना होगा।
16. उस के बाद आप को holding Learner’s Licence पर टिक करना होगा साथ में आप को Learner Licence का नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी।
17. उस के बाद आप को State और RTO सेलेक्ट करना होगा।
18. अब आप के सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
19. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
20. अब आप सबमिट Buttonपर क्लिक कर दें।
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