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मुख्य जानकारी
Krishi Sanjeevani Yojana Maharashtra 2020
Mukhyamantri Krishi Sanjeevani Yojana Maharashtra :- महाराष्ट्र सरकार ने गरीब किसानो के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना 2020’ की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जिन कृषि पंप धारक किसानों ने बिजली बिल नहीं भरा है वह किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। किसान मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना के तहत जुर्माना और ब्याज की रकम छोड़कर सिर्फ मूल रकम को पांच समान किस्तों में जमा कर सकेंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2012 से जो किसान बिजली का बिल भरने में असमर्थ थे उन्हें यह राहत दी जायेगी। इसलिए सभी ग्राहकों और किसानों को अपना वर्तमान बिजली का बिल भरना होगा। किसानो की सुविधा के लिए सरकार ने 30 हजार रुपये से कम के बकायेदार किसानों को भुगतान के लिए पांच समान किस्तों में और 30 हजार से अधिक के बकायेदार किसानों को 10 समान किस्तों में रकम जमा करनी होगी।योजना में शामिल होने के लिए मौजूदा बिल नवंबर ’17 तक भरकर मूल बकाया राशि की 20 प्रतिशत की पहली किस्त जमा करानी होगी। इसके बाद मार्च ’18 से दिसम्बर ’18 तक हर तीन महीने पर 20 प्रतिशत की दर से पूरी बकाया राशि महावितरण के पास जमा करनी होगी।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना 2020
मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी योजना में शामिल नहीं होने वाले बकायादार किसानों की बिजली काट दी जाएगी। इस योजना के तहत 41 लाख किसानों का जुर्माना और ब्याज के तौर पर 8164 करोड़ रुपये बिजली विभाग माफ करेगी। किसानों पर 19272 करोड़ रुपये का बिजली का बिल बकाया था। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिजली का बिल नहीं भर पाने वाले किसानों को राहत देने के इरादे से इस योजना की घोषणा की है। जिन किसानों का बिल 30 हजार रुपये के नीचे है वे दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के बीच पांच किश्तों में बिजली का बिल भर सकते हैं। सभी किसान इस प्रक्रिया के तहत अपना बिल भर सकते हैं। इसकी पहली किश्त दिसंबर 2017 से शुरू होगी।
Mukhyamantri Krishi Sanjeevani Yojana 2020 Detail
1. महाराष्ट्र में करीब 41 लाख कृषि ग्राहक हैं जिनका कनेक्शन भार 2 करोड़ 12 लाख अश्वशक्ति है।
2. इनमें से 25.41 लाख ग्राहकों को मीटर द्वारा तथा 15.41 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन अश्वशक्ति के आधार पर दिए जाएंगे।
3. कृषि के लिए प्रत्येक कनेक्शन पर करीब 1.16 लाख का खर्च आता है।
4. महावितरण द्वारा अपने पास सिक्यूरिटी के तौर पर 3 हजार से लेकर साढ़े सात हजार रुपये लेकर कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
5. कनेक्शन के लिए आने वाला 1.16 लाख का खर्च सरकार की ओर से अनुदान के रूप में या महावितरण द्वारा कर्ज लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं।
6. बिजली नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रुपये 6.50 प्रति यूनिट के हिसाब से दर तय की थी। किसानों के लिए यह दर रुपये 3.40 प्रति यूनिट दर तय की गई।
7. शेष 3.10 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी के माध्यम से औद्योगिक, वाणिज्यिक व अन्य ग्राहकों से प्राप्त किए जाते हैं।
8. इसके अतिरिक्त कृषि ग्राहकों के लिए सरकार के माध्यम से 1.60 रुपये छूट देकर कृषि ग्राहकों से केवल 1.80 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल लिया जाता है।
9. सभी किसानों जिनकी 30,000 रुपये से कम राशि है उनके लंबित बिल दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक पांच किश्तों में दे सकते हैं।
10. जो सभी किसानों को 30,000 रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ता है, वे 10 किस्तों में 45 दिनों के अंतराल में अपने लंबित बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
11. इस योजना के लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग किसानों के लिए अपने शिविरों को साफ करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन करेगा।
12. बकाया राशि किश्तों में दी जाएगी, दिसंबर 2017 में पहली किश्त, मार्च 2018 में दूसरी किश्त, जून 2018 में तीसरी किस्त, सितंबर 2018 में चौथी किस्त और दिसंबर 2018 में अंतिम किस्त।
13. जिन उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल देय राशि 30,000 रुपये से अधिक है, उन्हें प्रत्येक किस्त के बीच 45 दिनों की अवधि के साथ 10 किश्तों में एक ही खाली करने का विकल्प मिलेगा।
Official Website :- https://www.maharashtra.gov.in/
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