Aaven Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ABVKY|helpline No.|in hindi|online form|online application form |notification|application form download|pdf form|how to apply|apply online|eligibility criteria|अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना
मुख्य जानकारी
Application form Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ABVKY
Application form Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ABVKY :- भारत सरकार ने ‘अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना’ Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) को मंजूरी दे दी है। यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी और श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने उन लोगों के लिए अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दिया और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने और ABVKY के लिए आवेदन करने के लिए एक पूर्ण लेआउट तैयार किया है। सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दिया जब तक कि उन्हें अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना के तहत कोई और नौकरी नहीं मिलती।
अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना पंजीकरण आवेदन
इस योजना का निर्णय नई दिल्ली में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता वाली ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में लिया गया था। इस योजना के तहत बिमित व्यक्ति जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक नकदी सीधे उनके बैंक खाते में आती रहे गई। अधिकारियों के अनुसार अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना पंजीकरण / आवेदन और बेरोजगारी अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्यता। यह छूट बीमाकृत व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों को संशोधित योग्यता के अनुसार सुपर स्पेशलिटी उपचार का लाभ उठाने में अत्यधिक मदद करेगी।
Benefit of Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY)
1. मोदी सरकार की इस स्कीम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इमप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत बीमित हैं।
2. इस स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी, शर्तें और एप्लीकेशन का फॉर्मेट जल्द जारी होगा।
3. इसके लिए ESIC ने अपने डेटाबेस में आधार सीडिंग के लिए कंपनियों को 10 रुपए प्रति व्यक्ति रिइंबर्समेंट देने का भी फैसला किया।
4. इस स्कीम के तहत हर महीने दी जाने वाली राशि भी निर्धारित नहीं की गई है।
5. इस योजना के तहत ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिए रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
6. बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटेमेंट का फायदा उठाने की योग्यता एक साल से घटाकर 156 दिन कर दी गई है।
7. इसके अलावा बीमित व्यक्तियों के परिवार के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की शर्तों में छूट दी गई।
8. ईएसआई ईएसआई निगम ने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार व्यय को बढ़ा कर 10,000 / – रुपए से 15,000 / – रुपए कर दिया है।
Official Website :- https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/
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