मुख्य जानकारी
Application form Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna HP
Application form of Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna HP :- दोस्तों आप को जान कर खुशी होगी की हिमाचल प्रदेश सरकार ने मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना शुरू की है। मातृ असहाय सम्बल योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो निराश्रित और विधवाओं महिलाये हैं सरकार इन महिलाओ को वार्षिक सहायता को 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति संतान किया है। सरकार इस राशि को दो संतानों के बेहतर पालन-पोषण के लिए दी जाती है।
मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना हिमाचल प्रदेश
Eligibility of Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna
1. मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना का लाभ विधवा तलाकशुदा महिलाओ को मिलेगा।
2. इन महिलाओ के बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम हों
3. जिन महिलाओ के पति पिछले दो साल से लापता हों और थाना में उन के न मिलने की रिपोर्ट दर्ज हों उन महिलाओ को सरकार की और से इस योजना का लाभ मिलेगा।
4. आबेदक के परिवार की आय 35000/- रु से निचे हो।
Document for Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna HP
1. आवेदक का आय प्रमाण पत्र।
2. आवेदनकर्ता के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
3. आबेदक के पास हिमाचली प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. आबेदक के पास आवेदनकर्ता के परिवार रजिस्टर की नकल।
5. आबेदक के पास आधार कार्ड।
Application of Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna HP
1. सब से पहले आप को अपनी पंचायत में जाना होगा।
2. इस के बाद आप को अपनी ग्राम सभा का प्रस्ताव।
3. अब आप को अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा।
4. आवेदन में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
5. आपके आवेदन पत्र को पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। Notification के लिए आप Subscribe to Notification Bell को दबा दें।
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