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मुख्य जानकारी
Application Form Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar
Application Form Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar :- आप को जान कर खुशी होगी की बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक महिलाओ के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता (Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar) योजना शुरू की है। मुस्लिम महिला तलाकशुदा सहायता योजना के तहत सरकार तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत उन महिलाओ को परिवार चलने में सुविधा होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत महिलाओ को पहले 10 हजार की राशि दी जाती थी लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए 437.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि में से योजना मद में करीब 406.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना मद में 31.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
दोस्तों अब हम इस आर्टिकल के द्वारा आप को बताना चाहते हैं की आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तथा आवेदन कैसे कर सकते है। और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। इस योजना का लाभ उन महिलाओ को मिलेगा जिन मुस्लिम महिलाओ की शादी पहले हो चुकी है। लेकिन बाद में पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक अवधि से उसे महिला को तलाक दे दिया है। साथ ही पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण उसका पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो। ऐसी महिला को योजना अंतर्गत परित्यक्त महिला समझा जायेगा।
Benefit of Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar
1. इस योजना के तहत सरकार पहले तलाकशुदा को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 हजार रुपए देती थी।
2. बिहार सरकार ने इस राशि को बढ़ा कर 25 हजार कर दिया है।
3. ऐसे महिलाये जिन का तलाक हो गया है लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
4. जिन महिलाओ के पति मानसिक अपंगता हैं तथा परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकते है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
Eligibility of Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar
1. इस योजना का लाभ बिहार की निवासी महिलाओ की दिया जायेगा।
2. इस योजना का लाभ मुस्लिम विधवा महिलाओ को नहीं मिलेगा।
3. आवेदक महिलाओ की आयु 18 से 50 होनी चाहिए।
4. इस योजना के तहत आवेदक की आया सभी स्त्रोतों को मिला के 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
5. पति के तलाक़शुदा होने का प्रमाण पत्र।
6. आवेदिका के दो स्थानीय गवाह जो करीबी रिस्तेदार न हो संपूर्ण पते के साथ लिखे।
7. अनुशंसा व प्रमाण पत्र जिसे जनप्रतिनिधियों में मुखिया, सरपंच, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, विधानमंडल के सदस्य एवं सांसद हो। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल है।
Document of Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar
1. आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
2. आवेदक के पास बिहार निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र जिस पर जन्म तिथि अंकित की गई है।
4. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
5. आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट।
Application of Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar
1. यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आवेदिका को प्रमाणपत्र के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
2. सबसे पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट http://www.minoritywelfare.bih.nic.in/ में जाना होगा।
3. इस के बाद आप को अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
4. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
5. उस के बाद मांगे गया दस्तावेजी को साथ में लगाए।
6. इस के बाद इस फॉर्म को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करवा दे।
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Application Form Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar
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