Himachal Shop restaurants Licensing Registration 2022

Himachal Shop restaurants Licensing Registration

Himachal Shop restaurants Licensing Registration

Himachal Shop restaurants Licensing Registration:- हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है की सभी दुकानदार दुकान ढाबे और रेस्तरां आदि के लाइसेंस लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले दुकानों ढाबे और रेस्तरां आदि के लाइसैंस लेने के लिए उपभोक्ता अपने जरूरी कागज लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग में जाकर लाइसैंस के लिए आवेदन करता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा विभाग का यह नया फैसला 1 मई से लागू किया गया है।

हिमाचल प्रदेश दुकानदार दुकान ढाबे और रेस्तरां लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन Himachal Shop restaurants Licensing Registration

लेकिन अब खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारीयो ने दुकानदारों से ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की मांग की है। अब दुकानदार दुकान का लाइसेंस बहुत ही सरल तरिके से बना सकेगें। इस के लिए हम आप को कुछ आसान से स्टेप बताएंगे की ऑनलाइन के माध्यम से आप किस तरह से लाइसैंस बना सकते हैं। और लाइसैंस बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे।

डॉक्यूमेंट दुकान ढाबे और रेस्तरां लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन

1. आवेदन कर्ता का आई.डी. प्रूफ।
2. आवेदनकर्ता मैडीकल का सर्टफिकेट।

3. बिजली का बिल।
4. दुकान के कागज।

5. काम करने वाले लोगों की लिस्ट। आदि फार्म ऑनलाइन ही सबमिट करने पड़ेगे। इसके बाद लाइसैंस के अप्लाई करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी आवेदनकर्ता का लाइसैंस की जानकारी मेल या मैसेज के माध्यम से देंगे।

How to Apply for Himachal Shop restaurants Licensing Registration

1. सब से पहले आवेदनकर्ता को https://foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx की आधारिक वेबसाइट में जाना होगा।

2. उस के बाद LICENSING & REGISTRATION पर क्लिक करें।
3.  उस के बाद राइट साइड में लिखे Sign Up पर क्लिक करें।

4. Sign Up फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरे।
5. इस के बाद आप लो login id और पासवर्ड मिलेगा।

6. उस के बाद आप लॉगिन करें और दिखाई दे रहे फॉर्म को ध्यान से भरें।

ऐसे में आवेदनकत्र्ता को एफ.एस.एस.ए.आई. की साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ आई.डी. प्रूफ, मैडीकल सॢटफिकेट, बिजली का बिल, दुकान के कागज, काम करने वाले लोगों की लिस्ट आदि फार्म ऑनलाइन ही सबमिट करने पडं़ेगे। इसके बाद लाइसैंस के अप्लाई करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी आवेदनकत्र्ता का लाइसैंस बनाने के बाद उसे मेल या मैसेज के माध्यम से लाइसैंस बनने की जानकारी देंगे।

 

LICENSING & REGISTRATION

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