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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Madhya Pradesh
Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana Madhya Pradesh :- दोस्तों जैसा की आप को पता होगा की मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए उन की बेटियों की शादी के लिए योजना चलाई है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये इस योजना को चलाया है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020
इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के नाम से प्रारम्भ की गई थी। लड़की का विवाह गरीब परिवार के लिए बड़ी चिंता होती है। जिसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है, एक बेटी की शादी पर अकेले खर्चे खर्च करते हैं। दोस्तों आगे हम आप को बतायेगे की आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
Objective of Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana Madhya Pradesh
1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदाओं से शादी करने के लिए गरीब जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. यह सहायता केवल सामूहिक विवाह में ऐसी स्थिति के साथ दी जाती है कि लड़की को शादी के लिए निर्धारित आयु प्राप्त होनी चाहिए।
3. वे आमतौर पर शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए एकमुश्त निधि एकत्रित करने के लिए ऋण लेते हैं और धनदारों के शिकार बन जाते हैं।
4. गरीब परिवारों को इस चिंता से छुटकारा पाने में मुख्यमंत्री की विशेष पहल कर इस योजना को शुरू किया गया है।
5. इस योजना के तहत सामूहिक विवाह किया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर अनावश्यक व्यय को भी रोकता है।
6. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की एक और विशेष विशेषता यह है कि इस योजना से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं।
Eligibility Criteria of Kanya Vivah Yojana MP
1. लाभार्थी के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
2. कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है।
3. कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों।
4. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत Register हो।
5. आवेदक के पास आये प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. लाभार्थी लड़कियां / विधवा / तलाकशुदा महिलाएं गरीब परिवारों से होनी चाहिए।
Benefit of Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana Madhya Pradesh
1. इस योजना के तहत लड़कियों को गृहस्थी के सामान के लिए 16,000/- रूपये दिए जाएगे।
2. कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये उस के अकाउंट में 5 वर्ष के लिये 6,000/- रूपये जमा किये जाएगे।
3. सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय,ग्रामीण निकाय को विवाह आयोजन तैयारी के लिए 3,000/- रूपये दिए जाएगे।
4. इस योजना के लिए कुल 25,000/-हजार रूपये का प्रावधान किया गया है।
How To Apply for Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana
1. निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक दस्तावेजों के साथ जमा करायें ।
2.स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
4. जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र।
5. आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
Document for Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana
1. आवेदक का आधार कार्ड।
2. गरीबी रेखा / बी पी एल कार्ड।
3. श्रमिक योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन।
4. दूल्हे और दुल्हन का फोटो।
5. विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाणपत्र।
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दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।
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Santosh sng laxhami kanya vivha yojna me huva hai dono viklang iai sarkar ke tarf se koi shayata nahi mili date 24.04.2018 ko gaaram sindradi tah satwa distict dewas (m.p)
Vivah hetu avedak
kripya form bren
vivah hetu peso ki jrurat h sarkar se nivedan h ki do behn ki shadi h Papa shadi krne me asamarth h kripya krke sahayta kre
kriya aap is yojana ka labh lene ke liye form bhre , aap ko labh jrur milega.