
मुख्य जानकारी
Application form Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh
Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh :- जिले में निवासरत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वयं का लघु उद्योग स्थापित करने एवं सेवा सेक्टर के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2020 के तहत मौजूदा वर्ष में पिछड़ा वर्ग के 15 और अल्पसंख्यक वर्ग के चार हितग्राहियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2020 के तहत परियोजना की लागत अधिकतम 50 हजार रूपए तक मान्य होती है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत पिछडा वर्ग की महिला व नि:शक्तजन को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए होती है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2020
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के लोगों को पात्र बनाया है। इस के तहत लोगो को नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की जानकरी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट mpscfdc.mp.gov.in लॉन्च की है जिस पर जाकर आप पर जानकारी प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का संचालित नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल होगा, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से कराया जाएगा।
Eligibility of Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh
1. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।
2. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
3. आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी का सदस्य हो।
4. आवेदनकर्ता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
5. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी ने पहले सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया हो यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
6. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होगा।
7. योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
MP Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana Protsahit Rashi
1. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत 50 हजार रुपये होगी।
2. इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 15,000/-) देय होगी।
3. आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश के तहत आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
4. योजना के अंतर्गत सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जाएंगे।
Document for Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana MP
1. लाभार्थी का राशन कार्ड।
2. आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
3. आवेदक का मतदाता पहचान- पत्र।
4. लाभार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस।
5. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
6. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।
7. आवेदनकर्ता का निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र।
8. अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र।
9. आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र।
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