
मुख्य जानकारी
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana 2020
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020 :- हरियाणा सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana शुरू की है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020 के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11000 से 51000 /- रूपये की धनराशि शगुन के तोर में दी जाएगी। यह धन राशि एससी / बीसी और ओबीसी लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा महिला कल्याण की अधिकारीक वेबसाइट पर www.haryanawelfareschemes.org पर शुरू कर दिया है। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों और विधवाओं / निराश्रित महिलाओं, और अनाथ लड़कियों को मिलेगा हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020
1. विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए ( परिवार की आय 1 लाख होनी चहिए ) शादी के लिए सरकार 51,000 रूपये देगी जिसमे 46,000 रूपये विवाह से पहले और 5000 रूपये शादी के बाद जब शादी का प्रमाण पत्र देंगे।
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बीपीएल परिवारों, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियां ( परिवार की आय 1 लाख होनी चहिए ) शादी के लिए सरकार 41,000 रूपये देगी जिसमे 36,000 रूपये विवाह से पहले और 5000 रूपये शादी के बाद जब शादी का प्रमाण पत्र देंगे।
3. जनरल श्रेणी बीपीएल परिवार, सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवार (गैर-बीपीएल) 2.5 एकड़ से कम जमीन हो और परिवार की आय 1 लाख रूपये से कम होनी चहिए। शादी के लिए सरकार 11,000 रूपये देगी जिसमे 10,000 रूपये विवाह से पहले और 1000 रूपये शादी के बाद जब शादी का प्रमाण पत्र देंगे।
4. महिला खिलाडी के लिए (कोई भी जाति या कितनी भी आय हो) उसे सरकार द्बारा 31,000 रूपये दिए जाएगे।
Online Registration for Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2020
1. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020 के आवेदन पत्र को भरने के लिए यहां यहाँ आप को पूरी प्रक्रिया दी जा रही है।
2. इस योजना के लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को हरियाणा कल्याण योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanawelfareschemes.org पर जाना होगा।
3. यदि आप पहले ही Register हैं तो अपना (User)उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भरें।
4. यदि आप नए हैं तो (User) उपयोगकर्ता Register पर क्लिक करें।
5. इसके बाद आपको योजना नाम का चयन करना होगा, अपना आईडी नंबर (आधार / मतदाता आईडी) भरें।
6. उपलब्धता की जांच पर क्लिक करें और आवेदन पत्र खोला जाएगा।
7. जो जानकारी आप को Online Form में भरनी है उसे ध्यान से भरें।
8. इस के बाद Subbmit पर क्लिक करें और आपको अपने मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा जिसे आपने आवेदन पत्र में प्रदान किया है।
Eligibility Criteria of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2020
1. इस योजना के लाभ लेने के लिए आप को पात्रता और मानदंड दिए जा रहे हैं
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हरियाणा के स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. दुल्हन की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. इसका लाभ केवल दो लड़कियों के विवाह के लिए एक परिवार को दिया जाएगा।
6. विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए इस योजना लाभ केवल तभी मिलेगा जिन्होंने पहले नहीं किया है। इस योजना के लिए दो बार आवेदन नहीं कर सकता है।
7. अनुदान दो बार में दिया जाएगा पहला शादी समारोह से पहले बड़ी राशि का भुगतान किया जाएगा। और बाकि राशि विवाह पंजीकरण कागजात देने के बाद दिया जाएगा।
8. यदि Marriage Registration का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया गया है। तो यह शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. सभी भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में किए जाएंगे।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Offline Application
लाभार्थि आवेदन पत्र भर सकते हैं और निम्नलिखित पते पर जमा कर सकते हैं।
one month after marriage: ———- District Welfare Officer.
up to 3 month after marriage: ———- Deputy Commissioner
up to 6 month after marriage: ———- Concerned Divisional Commissioner
Click Here For Registration
Online Application Form
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We are unable to do the registration as registration window not open, please tell me how can i submit the application for Mukhyamantri Vivah Sagun Yojna
form bhar kar jma kren