उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना 2020 | Sor Urja Shayta Yojana UP

Sor Urja Shayta Yojana Uttar Pradesh

up saur urga online form, Sor Urja Shayta Yojana Uttar Pradesh 2020, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना 2020,solar Scheme in up,solar light Scheme in up,government sour bijli ,pradhan mantri solar Scheme in hindi,mukhyamantri saur bijli,up solar pump Scheme 2020,free sour bijali, How To Apply,Apply Online,Online Registration

Sor Urja Shayta Yojana Uttar Pradesh

Sor Urja Shayta Yojana Uttar Pradesh :- उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लोगो के लिए सौर ऊर्जा सहायता योजना  शुरू की है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार की ऊर्जा ⁄ प्रकाश सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए सौर ऊर्जा सहायता योजना  का आरम्भ किया है। सौर ऊर्जा सहायता योजना का उद्देश्य जिन गरीव घरो में रौशनी नहीं है उन घरो में रोशनी पहुंचना है।

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना 2020 

सौर ऊर्जा सहायता योजना के शुरू होने से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी एवं आश्रित बच्चों को अध्ययन में सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत लाभार्थी होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

Eligibility Criteria Sor Urja Shayta Yojana Uttar Pradesh

1. लाभार्थी उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
2. सभी पंजीकृत श्रमिक लाभार्थी होंगे।
3. किसी अन्य योजना में सोलरलाइट ⁄ लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो।

4. परिवार को एक इकाई माना जाएगा।
5. स्वयं पति ⁄ पत्नी‚ आश्रित माता पिता 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री)

6. योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी से Rs. 250/-की धनराशि अंशदान के रूप में लिया जाएगा।
7. लाभार्थी को किसी अन्य योजना में सोलरलाइट ⁄ लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो।

How To Apply for Sor Urja Shayta Yojana UP

1. सौर ऊर्जा सहायता योजना के द्वारा लाभार्थी होने के लिए आवेदक को निकटस्थ श्रम कार्योलय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय या तहसील कार्यालय के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के खण्ड विकास अधिकारी एवं किसी भी पंजीकरण कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2. आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

3. आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित श्रमिक द्वारा लाभार्थी श्रमिक के पंजीयन की प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Click Here More Detail 

 

Source: http://upbocw.in/StaticPages/solar_energy.aspx

About Kabita Rana 858 Articles
यह वेबसाइट सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती है। यह एक प्राइवेट वेबसाइट है इस वेबसाइट में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लिखते हैं। जिससे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओ की जानकारी समय समय आप के पास पहुंच सके।

Leave a Reply to Sanjeev Kumar Cancel reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.