Uttar Pradesh Kisan Credit Card 2020 | उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020

Uttar Pradesh Kisan Credit Card

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Uttar Pradesh Kisan Credit Card 2020

Uttar Pradesh Kisan Credit Card 2020 :- दोस्तों आप को जान कर खुशी होगी की उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानो के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। आप को बता दे की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है। देश कई किसान इस कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना फसली ऋण, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, टिकाऊ और लाभदायक, खेती प्रणाली को विकसित करने में सहायक है। प्रदेश में लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसान परिवारों की संख्या 92.5 प्रतिशत है जिसमें सीमान्त श्रेणी के 79.5 प्रतिशत एवं लघु श्रेणी के 13.0 प्रतिशत कृषि परिवार है। सीमान्त श्रेणी के 79.5 प्रतिशत कृषकों में से 73.2 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं जिनकी जोत 0.5 हे० से कम है और उनकी औसत जोत 0.27 हे० है।

उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020

सरकार का उद्देश्य है की किसान राज्य सरकार यह भारत सरकार की प्रमुख अभिरूचि है कि अधिक से अधिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने में व्यवसायिक बैंकों से प्राप्त फसली ऋण का उपयोग करें। उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 की समीक्षा करने और के०सी०सी० योजना को स्मार्टकार्ड सह-डेविट कार्ड बनाने के लिए भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट और संस्तुतियॉ भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के आधार पर बैंकों को परिचालनात्मक मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं। मार्ग-निर्देशों की मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

Uttar Pradesh Kisan Credit Card

Benefit of Uttar Pradesh Kisan Credit Card  किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ

1. ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों को पर्याप्त एवं समय से फसली ऋण उपलब्ध कराना शासन का उद्देश्य है।
2. जिससे कृषक अपनी खेती एवं खेती सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कृषि विकास में अपना योगदान दे सके।
किसान क्रेडिट कार्ड से निम्न लाभ है

3. अल्प अवधि में फसली ऋण के आवश्यकता की पूर्ति।
4. कटाई उपरान्त खर्च का वहन।
5. बाजार ऋण की अदायगी।

6. कठिनाई के दिनों में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति।
7. कृषि सम्बन्धी उपकरण की मरम्मत।
8. कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों में आवश्यक खर्चे का वहन।

9. कृषक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादन।
10. कृषि ऋण के समय से अदायगी पर प्रदेश/भारत सरकार द्वारा घोषित ब्याज दरों में कटौती का लाभ।
11. किसान क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा योजनाओं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों के लिए लिये गये फसली ऋण अनिवार्य आधार पर कवर।

किसान को ब्याज पर अनुदान

भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में किसानों को फसली ऋण पर ऑंकलित ब्याज पर अनुदान की योजना प्रारम्भ की जिसके कारण बैंकों द्वारा कृषकों को फसली ऋण पर, रू० 3.00 लाख की सीमा तक, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। समय से या उसके पूर्व ऋण की अदायगी पर कृषकों को वर्तमान में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर पर छूट प्रदान की जा रही है। अतः जो कृषक अपने फसली ऋण को समय से या उसके पूर्व अदा करते हैं तो उन्हें केवल चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा।

कृषकों को अपनी फसल को परिस्थितिवश विक्रय (Distress Sell) से रोकने एवं अनाज को गोदामों में रखने एवं गोदामों के रसीद पर, कृषकों को फसल कटाई के उपरान्त अगले 6 माह तक उन्हें फसली ऋण पर ब्याज दर की वही छूट प्रदान की जायेगी जो फसल अवधि के समय फसली ऋण पर प्रदान की जा रही थी, अर्थात् उन्हें 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा। यह सुविधा केवल किसान क्रेडिट कार्ड धारक सीमान्त एवं लघु श्रेणी के कृषकों को उपलब्ध होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना 

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना से कवर प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत यदि कृषकों की किसी वाह्य दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या स्थायी/अस्थायी अपंगता के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति निम्नानुसार अदा की जायेगी।

1.मृत्युरू० 50,000
2.स्थायी अपंगतारू० 50,000
3.दोनों अंग या दोनों आँख या एक अंग और एक आँखरू० 50,000
4.एक अंग या एक आँखरू० 25,000

 

Official Website :- http://upagripardarshi.gov.in/ 

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