मुख्य जानकारी
Vidhwa Pension Yojana Rajasthan
Application Form Vidhwa Pension Yojana Rajasthan :- आप को जान कर खुशी होगी की राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन-पत्र निःशुल्क में जमा किये जा सकते है। राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत जिन महिलाओ के पतियों की मृत्यु हो गई है उन महिलाओ को पात्र बनाया गया है। जिस से वो महिलाये किसी और पर निर्भर न हो सके।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2020
Benefit of Vidhwa Pension Yojana Rajasthan
1. राजस्थान विधवा पेंशन योजना से विधवा महिलाये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी।
2. राजस्थान पेंशन योजना इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओ को 500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
3. योजना का लाभ तभी मिलेगा जब विधवा महिला की देख रेख करने बाला कोई नहीं होगा।
4. सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं को मासिक 500 रूपये पेंशन दी जाएगी।
5. 60 से 74 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं को मासिक 1000 रूपये पेंशन दी जाएगी।
6. 75 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को मासिक 1500 रूपये पेंशन दी जाएगी।
Eligibility Criteria of Vidhwa Pension Yojana Rajasthan
1. आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. उम्मीदवारों की मासिक आय 48000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. योजना का लाभ राजस्थान का निवासी ही ले सकता है। और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो।
4. जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो।
5. उसके परिवार का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
6. सीमान्त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।
7. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध विधवा/परित्यक्ता को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
Document for Vidhwa Pension Yojana Rajasthan
1. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
2. लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस में वोटर कार्ड यह जिस प्रमाण पत्र पर आयु अंकित हो।
5. आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चहिये।
How to Apply OF Vidhwa Pension Yojana Rajasthan
1. पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
2. आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
Sir age 65 lady ko vidwa pension ki kitni rasi milni chahiye
ware are submit
this form
Sar ji hamari amma ki pansan pehlay aati thi par abhi kat the gay hai yadi pansan dobara soru karni hai to kya karna hoga
मेरी माताजी की विधवा पेंशन शुरु नही हुई हैं, बोल फॉर्म जमा करवाने गये थे माताजी तो बोले की भामाशाह कार्ड नम्बर डालो ,जबकी वो रसीद नम्बर डाली हुई थी भामाशाह की,कार्ड अभी तक बन के घर आया नही,आधार कार्ड,राशन कार्ड,बैंक डायरी,वोटर कार्ड,मर्तयू डैथ सर्टिफ़िकेट सभी दसतावेज फॉर्म के पीछे लगाये हुए थे ओर पार्सद का सिल साइन भी लगा हुआ था
मेरी माताजी की विधवा पेंशन स्कीम शुरु नही हुई,फॉर्म जमा करवाने गये तब बोले की भामाशाह कार्ड के नम्बर लगाओ जबकी रसीद नम्बर डाले हुए थे भामाशाह कार्ड बन के आया नही घर पर,राशन कार्ड,आधार कार्ड,वोटर कार्ड,बैंक डायरी,डेथ सर्टिफिकेट,सभी दसतावेज लगे हुए थे फॉर्म के पीछे,पार्सद का सिल साइन भी लगे हुए थे ओर माताजी 61साल के विधवा हैं
bhai rajasthan vidhwa pension from online kese karte h all stap btao jisse m from online kar sku
ok i will help.