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मुख्य जानकारी
Online Application Vridhavastha Pension Yojana Uttrakhand
Online Application Vridhavastha Pension Yojana Uttrakhand 2020 उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के बृद्ध लोगो के लिए उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुत की हे इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी Vridhavastha Pension Yojana Uttrakhand का लाभ उठाने के लिए Online और Offline Application भर सकते है। सरकार ने लोगो की सुविधा के लिए एक पोर्टल www.ssp.uk.gov.in जारी की है। सभी लाभार्थी लोग इस पोर्टल के मध्य से अपने आवेदन Online भर सकते हैं। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए www.ssp.uk.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है।
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2020
उत्तराखड वृद्धावस्था पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2020 का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को दिशानिर्देश अनुसार आवेदन-पत्र को जमा करना होगा। इस पेंशन पोर्टल पर “एंड्राइड एप्लीकेशन” भी जारी की गई है। पोर्टल पर पेंशन के सभी वर्गों को गरीबी रेखा के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है। उत्तराखंड के पेंशन पोर्टल पर पेंशनर्स अपना नाम सूची में जाँच सकते है। पोर्टल पर पेंशनर्स के नाम जनरल, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं जिले के अनुसार उपलब्ध की गई है। पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति जांचने के लिए “लिंक” उपलब्ध किया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने के लिए “पेंशन योजना का चयन” और “बैंक खाता और मोबाइल नंबर” के साथ “कैपचा” दर्ज करने के बाद, क्लिक करें और आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति जाँच सकते है। अब हम आप को बतायेगे की आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ online कैसे ले सकते हैं।
Eligibility Criteria of Vridhavastha Pension Yojana Uttrakhand
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
2. लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होनी चहिये।
3. लाभार्थी के पास परिवार का आय 48000 हजार होनी चहिये।
Document for Vridhavastha Pension Yojana Uttrakhand
1. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
2. लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस में वोटर कार्ड यह जिस प्रमाण पत्र पर आयु अंकित हो।
How to Apply for Vridhavastha Pension Yojana Uttrakhand
1. ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई पोर्टल पर जाना होगा www.ssp.uk.gov.in
2. आवेदक को online form में दी गई जानकारी सही सही दें होगी।
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वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा निराश्रित वृद्धावस्था शुरू की गई है और यह योजना राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है। उत्तराखड वृद्धावस्था पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के अंतर्गत लाभार्थी हो हर महीने 1000 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि हर तीन महीने के बाद लाभार्थी के अकाउंट में आएगी।
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