मुख्य जानकारी
Vridhavastha Pension Yojana Rajasthan
Vridhavastha Pension Yojana Rajasthan :- राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। सरकार द्वारा योजना को जारी करने का उद्देश्य यह है “सबका रखा ध्यान, किया सबका सम्मान, राजस्थान सरकार कि यही पहचान।
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
इस योजना को राज्य में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के बुज़ुर्गो आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन-पत्र निःशुल्क में जमा किये जा सकते है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना
Benefit of Vridha vastha Pension Yojana Rajasthan
1. राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
2. 75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
3. लाभार्थियों की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
Eligibility Criteria of Vridhavastha Pension Yojana Rajasthan
1. इस योजना का लाभ लेने के लिए पुरूष पात्र की आयु 58 वर्ष और महिला पात्र 55 वर्ष आयु होती है।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो।
3. आवेदक के पास जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं न हो।
4. आवेदक के परिवार का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
5. गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरूष) को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
6. सीमान्त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।
Document for Vridhavastha Pension Yojana Rajasthan
1. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
2. लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस में वोटर कार्ड यह जिस प्रमाण पत्र पर आयु अंकित हो।
How to Apply for Vridhavastha Pension Yojana Rajasthan
1. पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
2. आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
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