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मुख्य जानकारी
Application form Vidhwa Pension Madhya Pradesh 2020
Vidhwa Pension Madhya Pradesh 2020 :- आप को बता दे की मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओ के लिए को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना को मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के नाम से रखा है। सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी विधवाओ को अर्थीक एवं वित्तीय लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। इस पेंशन योजना के तहत आवेदन-पत्र निःशुल्क में जमा किये जा सकते है। इस योजना के तहत जिन महिलाओ के पतियों की मृत्यु हो गई है उन महिलाओ को पात्र बनाया गया है। जिस से वो महिलाये किसी और पर निर्भर न हो सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आसान है। जिसकी जानकारी हम आपको इस पोस्ट के जरिये देने जा रहे है।
मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2020
सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओ को लाभ देगी। इस योजना के तहत जिन महिलाओ के पति की मौत हो चुकी है उन महिलाओ को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस के साथ ही सरकार ने उन महिलाओ के लिए पुन विवाह की योजना भी शुरू की है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार विधवा महिलाओ को दुबारा विवाह करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। परंतु उन महिलाओ की आयु सीमा सिर्फ 40 साल तक होनी चहिये। जिन महिलाओ की आयु 40 साल से अधिक है तो इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
Benefits of Widow pension madhya pradesh
1. एमपी विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश की विधवा महिलाओं को मिलेगा।
2. विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
3. इस योजना का लाभ 18 से 79 वर्ष तक की महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह दिया जायेगा।
4. इसके साथ ही 79 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवा महिलाओं को 500 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
5. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 2 लाख की आर्थिक सहायता ऐसी विधवा महिलाओं को दी जाएगी जो दोवारा शादी करना चाहती है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना के दस्तावेज़ लिस्ट
1. हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो।
2. आवेदक का स्थायी पता प्रमाण पत्र।
3. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
4. आवेदक का बैंक खाता प्रमाण पत्र।
5. आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र।
6. आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
7. आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र।
8. आवेदक का विकलांगता का प्रमाण पत्र।
How to Apply for Widow pension madhya pradesh
1. सब से पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
2. उस के बाद उस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
3. क्लिक करने के बाद Widow pension Yojana फॉर्म भरना होगा।
4. फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
5. अब फॉर्म के साथ में मांगे गया दस्ताबेज को लगाए।
6. दोस्तों अब फॉर्म को जिला प्रोवेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दे।
7. आप को बता दे की आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में देना है। और शहरी क्षेत्र में जिला प्रोवेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है।
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