मुख्य जानकारी
Application Form Viklang Pension Yojana Haryana
Application Form Viklang Pension Yojana Haryana 2020 :- हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों के लिए हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना 2020 शुरू कर रहा है। इस विकलांग पेंशन योजना 2020 के तहत हरियाणा के सभी विकलांग व्यक्तियों में 60% से अधिक विकलांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को 1800 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत जो लोग हरियाणा में पिछले 3 वर्षों से रह रहे हैं। वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना एप्लिकेशन फॉर्म 2020
विकलांग पेंशन फॉर्म यह विकलांगता पेंशन स्थिति आदि socialjusticehry.gov.in पर भी देख सकते हैं। Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास विकलांग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। Viklang Pension Scheme का लाभ लेने के लिए लाभार्थी विकलांग पेंशन योजना 2020 आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और विकलांगता पेंशन योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए इसे भर सकते हैं। इस के साथ ही विकलांगों की विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन योजना सूची भी देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने वित्तीय बजट 2020-21 में विकलांग पेंशन योजना / दिव्यांग पेंशन योजना को 2000 रूपये से बड़ा कर 2500 रूपये कर दी। यह बड़ी हुई पेंशन जनवरी से दी जाएगी।
Eligibility of Haryana Viklang Pension Yojana 2020
1. विकलांग व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए उसे हरियाणा में रहते हुए कम से कम 3 वर्ष पूरे होने चाहिए।
2. विकलांग व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. हरियाणा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक विकलांग होना जरूरी है।
4. विकलांग व्यक्ति का आई क्यू 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. परिवार की वार्षिक आय लेबर डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. लाभार्थी के पास सरकारी हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित विकलांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
7. जो व्यक्ति किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा हूं या किसी सरकारी कार्यालय से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा हो वह व्यक्ति विकलांग पेंशन नहीं बनवा सकता।
Haryana Viklang Pension Yojana Documents
1. लाभार्थी के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. विकलांग व्यक्ति का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. लाभार्थी के पास किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र।
4. व्यक्ति की आयु का प्रमाण पत्र यानी की बर्थ सर्टिफिकेट या फिर इसके लिए आप अपनी दसवीं क्लास की मार्कशीट का भी उपयोग कर सकते हैं।
5. लाभार्थी का आधार कार्ड।
Haryana Viklang Pension Yojana 2020 Application Form
विकलांग उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार अब हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना 2020 पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020 आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: –
1. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं socialjusticehry.gov.in.
2. मुखपृष्ठ पर ‘सामान्य जानकारी’ अनुभाग के अंतर्गत “एप्लिकेशन फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें या सीधे क्लिक करें।
3. सभी उम्मीदवारों को हरियाणा विकलांग योजना आवेदन पत्र भरना होगा और फिर पूरा आवेदन हरियाणा के जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।
Haryana Handicapped Pension List 2020
पंजीकृत पेंशनभोगी यह जांच सकते हैं कि उनके नाम हरियाणा पेंशन सूची लाभार्थियों की सूची 2020 या नहीं। लोग अब विकलांग विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची ऑनलाइन देख सकते हैं: –
1. आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, “लाभार्थियों की सूची देखें / लाभार्थियों की सूची देखें” लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
3. New window में लाभार्थियों 2020की हरियाणा विधवा पेंशन योजना सूची निम्नानुसार दिखाई देगी: –
4. अब अपने जिला / जिला, क्षेत्र / क्षेत्र, खंड / नगरपालिका / ब्लॉक / नगर पालिका, गाँव / वार्ड / सेक्टर / गांव / वार्ड / सेक्टर, पैनशन का नाम / पेंशन प्रकार, छत का क्रम / क्रमबद्ध आदेश दर्ज करें और “लाभार्थी सूची” पर क्लिक करें लाभार्थी सूची देखें / देखें “।
5. बाद में पेंशनभोगियों के नाम, लिंग, आयु, नामांकन तिथि, पेंशन राशि, वार्ड / सेक्टर, मोहल्ला / कॉलोनी, आधार संख्या, बैंक / पीओ नाम, खाता संख्या और खाता अपलोड करने की तारीख के साथ पूर्ण पेंशन सूची निम्नानुसार स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी: –
दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।
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100% viklang ke bacho ki pension kaise bndegi
aapko is ke liye form bhrna hoga, or hospital me ja kar viklagta certificate bnvana hoga.