दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश

Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP

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Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP

Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP :- उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार दिव्यांग युवक और युवती की शादी के लिए आर्थिक सहायता देगी। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सरकार की ओर से दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति को दी जाएगी।

दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश

दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश के तहत यदि लड़का विकलांग है तो 15000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगी। और यदि लड़की विकलांग है तो उसे 20000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगी।। उत्तर प्रदेश विकलंग कल्याण विभाग ने अपंग कल्याण विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिव्यगंजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण मांगा है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए कुछ सरल और आसान चरणों का पालन करके इस योजना के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं।

Benifit of UP Viklang Shadi Protsahan Yojana

1. दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना UP के तहत यदि कोई युवक के दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये दिए जाएगे।
2. यदि कोई युवती दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के तोर पर दिए जाएगे।

3. यदि दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों को मिलाकर कुल 35 हजार रुपये दिए जाएंगे।
4. जिन दिव्यांगों ने पिछले साल या इस वित्तीय वर्ष के दौरान शादी की है, वे इस योजना में प्रोत्साहन राशि पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Eligibility of Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चहिए।
2. Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दंपति ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
4. आयकर दाता दिव्यांग दंपति इस पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे।

Document for Divyanag Shaddi Protsahan Yojana UP

1. आवेदन के साथ फोटो।
2. लाभार्थी के विवाह के पंजीकरण का प्रमाणपत्र।

3. सीएमओ से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र।
4. आय का प्रमाण पत्र।

5. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
6. जाति का प्रमाण पत्र।

UP Viklang Shadi Protsahan Yojana Online Registration Form

1. इस योजना के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
2. सबसे पहले Divyangjan Sashaktikaran Vibhag की आधिकारिक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाएं।

3. मुखपृष्ठ पर, “पंजीकरण / आवेदन करने के लिए क्लिक करें”।
4. इसके बाद दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म निम्नानुसार दिखाई देगा: –

 

5. यहां उम्मीदवारों को अपना विवरण दर्ज करना होगा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से भरने के लिए दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. अंत में पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।

7. इसके बाद अपलोड किए गए कागजात की हार्ड कापी लेकर जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

Apply Link

Official Website

Viklang Kalyan Vibhag Online Form 

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