मुख्य जानकारी
Motor vehicles Bill Act
Motor vehicles Bill Act लोकसभा में पास हुए दो अहम बिल यातायात क्षेत्र में सुधार के लिए मोटर वेहकिल एक्ट को मिली हरी झंडी तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल भी हुआ पास लोकसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार ने इस मौके पर विभिन्न दलों की आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया कि राज्यों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
मोटर वेहकिल एक्ट
मत-विभाजन के दौरान सदन ने एक तरह से सर्वसम्मति दिखाते हुए विधेयक को दो के मुकाबले 360 मतों से पारित कर दिया। अब इसे संविधान के 102वां संशोधन के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा से पास विधेयक के मुताबिक:-
- संविधान में संशोधन के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए नए राष्ट्रीय आयोग का गठन, जिसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा
- इस आयोग के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान किया जाएगा
- केन्द्र सरकार की ओबीसी सूची में जाति का नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए संसद की मंजूरी लेना आवश्यक होगा
- मौजूदा ओबीसी कमीशन को भंग किया जाएगा
इसके साथ ही लोकसभा ने सोमवार को Motor vehicles Bill Act मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को भी मंजूरी दे दी। एक्ट पास होने के बाद ई-गवर्नेंस सिस्टमलागू होने से न तो कोई नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और ना ही कोई गाड़ी चोरी होगी।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपये था। वहीं, हेलमेट न लगाने पर 25 सौ रुपए, लाल बत्ती जंप करने पर 1000 रुपये, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
वहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब परिजनों को भी दोषी करार देने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, और ऐसा होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। किसी नाबालिग की गाड़ी से दुर्घटना में मौत होने पर, नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नये कानून से गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण पर भी रोक लगेगी।
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