मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना | Kisan Anudaan Yojana MP

Online Application Kisan Anudaan Yojana Madhya Pradesh

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Online Application Kisan Anudaan Yojana Madhya Pradesh

Kisan Anudaan Yojana Madhya Pradesh :- मध्य प्रदेश सरकार ने ग़रीब किसानो के लिए मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना (Madhya Pradesh Kisan Anudaan Yojana) की शुरुआत की है मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत सरकार किसानो को कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य के सभी किसान हर साल अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को किसी भी उपकरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अनुदान योजना के लिए आवेदन करना होगा। यह बायोमैट्रिक मशीन या फिंगर प्रिंट स्कैनर मशीन।

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना

Eligibility of Madhya Pradesh Kisan Anudaan Yojana

1. मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक है।
2. आवेदक किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर को खरीद सकते है।
3. केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

4. मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना में ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
5. आवेदक स्वचलित कृषि उपकरण रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर किसी भी श्रेणी के कृषक से संबंधित सामग्री खरीद सकते है।
6. केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र

1. किसी भी श्रेणी के कृषक खरीद सकते है किन्तु आवेदक के पास के नाम पर पहले से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।

स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप

1. हर वर्ग के किसान जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही इस योजना के पात्र होगे ।
2. जिस किसान द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।
3. विधुत पंप हेतु किसान के पास विधुत कनेक्शन होता अनिवार्य हैं।

Condition of Madhya Pradesh Kisan Anudaan Yojana

4. यदि किसी किसान का आवेदन निरस्त हो जाता है तो आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
5. एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।

6. कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
7. चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।

8. डीलर को किसान द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

Documents of Madhya Pradesh Kisan Anudaan Scheme

आवेदन के 7 दिन के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
1. आधार कार्ड की कॉपी
2. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी

3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु)
4. बी-1 की प्रति
5. बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)

Online Application of Madhya Pradesh Kisan Anudaan Scheme

जो किसान इस योजना के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वह एमपी किसान अनुदान योजना आवेदन फॉर्म 2018 ऑनलाइन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर सकते हैं।
1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
2. आधिकारिक वेबसाइट http://dbt.mpdage.org/index.aspx है

3. अब “पंजीकरण” लिंक देखें और उस पर क्लिक करें
4. एक आवेदन पत्र खुल जाएगा
5. अब आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा
6. सभी विवरण सावधानी से भरें

7. अब ऑनलाइन सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें
8. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें|
9. अपने एमपी किसान अनुदान योजना आवेदन पत्र 2018 का प्रिंट आउट लें|

http://dbt.mpdage.org/index.htm

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