प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2020 | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana  

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जिसे सरकार 2015 के बजट में घोषित की थी। अन्य दो हैं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई)। 12 सितंबर 2016 तक लगभग 9 .6 करोड़ लोगों ने पीएमएसबीवाई के तहत नामांकन किया था। जिसमें लगभग 2 लाख साप्ताहिक आधार पर शामिल हुए थे।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2020  

एक दुर्घटना बीमा योजना पीएमएसबीवाई एक साल की आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करता है, जिसे सालाना नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में बहुत ज्यादा जनसख्या है लेकिन इन लोगो के पास सुरक्षा बीमा नहीं है। इस लिया प्रधान मंत्री ने सुरक्षा बीमा योजना को चलाया है।

Eligibility Of Pradhan

pMantri Suraksha Bima Yojana 

पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बिमा है, आकस्मिक मृत्यु और विकलांग होने पर क्लेम कर सकते हैं। सुरक्षा बीमा लेने के लिया आप को प्रति बर्ष 12 रुपये देने होंगे। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु और विकलांग होने पर 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये की बिमा राशि दी जाएगी।

18-70 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्ति (एकल या संयुक्त) बैंक खाताधारक पीएमएसबीवाई में शामिल होने के लिए पात्र हैं।
यदि आपके पास एक या विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं। तो आप केवल एक बैंक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के योग्य होंगे। पीएमएसबीवाई इस योजना का लाभ उठने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी है। 

Important inclusions and exclusions Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 

दुर्घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किसी भी मृत्यु या विकलांगता (पीएमएसबीवाई के तहत परिभाषित) पीएमएसबीवाई के तहत कवर किया गया है। आत्महत्या के कारण मृत्यु को कवर नहीं किया जाता है, जबकि हत्या होने पर कवर किया जाता है। एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि या क्षति के बिना किसी अपूरणीय क्षति के आंशिक विकलांगता को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो परिवार को कोई बीमा लाभ नहीं मिलता है।

How much is the premium and how to pay                                                                                                                        

1. देय प्रीमियम प्रति सदस्य 12 रुपये प्रति वर्ष है और प्रत्येक वर्ष 1 जून को या इससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से अपने बैंक खाते से कटौती की जाएगी।

2. हालांकि उन मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होती है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।

3. वार्षिक नवीनीकरण की तारीख 1 जून बाद के वर्षों में होगी। यहां तक ​​कि अगर एक से अधिक बैंकों के साथ एनरोल किया जाए जहां से योजना खरीदना है।

4. इस योजना में भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से, सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से यह पेशकश / प्रशासित की जाती है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस योजना को लागू करने के लिए किसी भी सामान्य बीमा कंपनी को संलग्न करने के लिए स्वतंत्र हैं।

एसएमएस के माध्यम से सक्रिय करने के लिए एक नमूना प्रक्रिया-विस्तार:

1. पात्र ग्राहकों को ‘पीएमएसबीवाई वाई’ के रूप में जवाब देने के लिए उन्हें एक एसएमएस भेजा जाएगा।
2. इस योजना के लिए नामांकन के लिए, ग्राहक ‘पीएमएसबीवाई वाई’ के रूप में उत्तर देता है
3. ग्राहक को प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक पावती संदेश मिलेगा।
4. आवेदन प्रसंस्करण के लिए, जनसांख्यिकीय विवरण और नामांकित व्यक्ति नाम, नामांकित संबंध और नामांकित जन्म तिथि एफ लिया जाएगा

Enroling period

प्रारंभ में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक कवर अवधि के लिए, ग्राहकों को 31 मई, 2015 तक अपना ऑटो डेबिट विकल्प दर्ज करने और देने का अनुमान है, जो 31 मई 2016 तक बढ़ा दिया गया था। जो लोग जारी रखना चाहते हैं पहले वर्ष से अधिक के लिए 31 मई से पहले लगातार वर्षों के लिए ऑटो डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी। 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए कवर होता है। ऑटो डेबिट में शामिल होने / भुगतान करने का विकल्प होना चाहिए

What to do in case of a claim

पीएमएसबी एक दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को शामिल करता है और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि करता है। सड़क, रेल और इसी तरह के वाहन दुर्घटनाओं, डूबते हुए, किसी भी अपराध से जुड़े मौत की घटनाओं के मामले में, दुर्घटना को पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। साँप काटने, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में, तत्काल अस्पताल रिकॉर्ड द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए। खाताधारक की मृत्यु के मामले में, दावा हो सकता है

 

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