प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 | PM Garib Kalyan Yojana

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Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2020

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2020 :- 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने (Narendra Modi) देश के आर्थिक रूप से गरीब लोगो के लिए एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) की शुरुआत 2015 में की गई। केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत बादे किए थे। PM Garib Kalyan Yojana उस बर्ग के लिया हे जिस की आया काम है। पहले चरण में एक वर्क शॉप का योजन किए जाएगा। और इस वर्क शॉप में देश का कोई भी नगरीक भाग ले सकता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020

कार्यशाला (Workshop) गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रम को समर्थन करने और पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। PM Garib Kalyan Yojana का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से गरीब लोगों की मदद करना है। इस योजना का उदेस्य यह भी है जो पुराणी योजनाए है उन को नए सिरे से शुरू करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत में गरीबी के खिलाफ एक प्रत्यक्ष युद्ध है।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 

1. ये बदलाव उन लोगों को ध्यान में रख कर किया गया है जिनके पास बहुत अधिक काला धन है जिनसे बहुत अधिक मात्रा में जुर्माना वसूला जा सकता हैइस की पृष्ठभूमि में सरकार ने ये टैक्स संशोधन (tax amendments) का प्रस्ताव रखा

2. भारत सरकार ने इस विशेष योजना की घोषणा 16 दिसंबर 2016 को की थीइस योजना का प्रभाब 31 मार्च, 2017 तक रहेगा

3. अगर आप ने अभी भी सरकार को अपने अतिरिक्त धन के विवरण का खुलासा नहीं किया है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) आप के लिए आखिरी मौका हो सकता

गरीब कल्याण योजना 

गरीब कल्याण योजना के तहत हर वो व्यक्ति जो कराधान और निवेश शासन (Taxation and Investment Regime) की धारा 199C की उप-धारा (1) के तहत अघोषित आय घोषित करने का इरादा रखता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के लिए जमा (Deposit) कर सकता हैजमा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए form के माध्यम से घोषक (declarant) के Bonds Ledger Account में Credit किये जायेंगेजमा एक प्रमाण पत्र फार्म I के रूप में घोषक (declarant) को जारी किया जाएगा

Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Yojana  में जमा कैसे करें 

1. जमा (Deposit) भारत सरकार द्वारा अधिकृत सभी अधिसूचित बैंकों में स्वीकार किया जाएगा | जमा 100/- रुपये के गुणकों (multiples) में किया जाएगा

2. जमा (Deposit) एक घोषक (declarant) द्वारा धारा 199F की उप-धारा (1) के तहत होगा जो अघोषित आय (undisclosed income) के 25% से कम नहीं होगा जिसे अधिनियम की धारा 199C की उप-धारा (1) के तहत घोषित किया जाना है

3. इस योजना के तहत पूरी जमा धारा 199F की उप-धारा (1) के तहत एक एकल भुगतान में धारा 199C की उप-धारा (1) के तहत घोषणापत्र दाखिल करने से पहले की जानी है

4. जमा नकद (Cash) या ड्राफ्ट या चेक (cheque) के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (electronic transfer) द्वारा किया जाएगा और इस तरह के जमा अधिकृत बैंक के पक्ष में स्वीकार किया जाएगा

How to apply Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 

इस योजना के तहत जमा करने के लिए एक आवेदन Form II जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बनाया गया है जिसमे स्पष्ट रूप से घोषक को राशि, पूरा नाम, स्थायी खाता संख्या, बैंक खाते के विवरण, और पता दर्ज करना होगापरंतु यदि घोषक के पास एक पैन नहीं है तो वह एक पैन के लिए आवेदन करे और पावती संख्या के साथ-साथ पैन आवेदन का विवरण प्रदान करे

Nomination under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 

1. बांड्स लेड़गेर अकाउंट का एक एकमात्र धारक या एकमात्र जीवित धारक एक या एक से अधिक लोगों को, जो उनकी मृत्यु की स्थिति में भुगतान के हकदार होंगे को Form III में नामित कर सकते हैं

2. बांड्स लेड़गेर अकाउंट धारक द्वारा बनाये गए नामांकन को एक नया नामांकन से अलग किया जा सकता है या Form IV में प्राधिकृत बैंक को लिखित सूचना देकर रद्द किया जा सकता

3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर हर नामांकन (nomination) और हर cancellation या परिवर्तन अधिकृत बैंक के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और यह पंजीकरण की तिथि से प्रभावी हो जाएगा

4. अगर Nominee, Minor है, तो Bonds Ledger Account धारक Bonds Ledger Account या उनकी मृत्यु की स्थिति में देय राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Declaration of  income 

यदि आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के लिए कराधान और निवेश शासन (Taxation and Investment Regime) के तहत अज्ञात धन की घोषणा करते है तो आपको अघोषित आय का 30% कर का भुगतान करना होगा और अघोषित आय का 10% जुर्माना देना होगाइसके अलावा, एक अधिभार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उपकर’ @ टैक्स का 33% भी लगाया जाना प्रस्तावित हैटैक्स, surcharge, और दंड के साथ यह लगभग 50% होगा

 

Official Website :- https://pib.gov.in 

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