उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना 2020 | UP Farm Loan Waiver Scheme

UP Farm Loan Waiver Scheme 2017

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UP Farm Loan Waiver Scheme 

UP Farm Loan Waiver Scheme :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस के बाद छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना प्रमाण पत्र देगी। इस योजना की शुरूआत 17 अगस्त को लखनऊ में की जाएगा कृषि ऋण माफी योजना के तहत 9500 किसानों को छूट प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इस योजना को अंतिम रूप सितम्बर के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में शुरू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना 

कृषि ऋण माफी योजना का आयोजन 17 अगस्त को लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित किया जाएगा। जहां किसानों खेत ऋण छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लखनऊ कार्यक्रम के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में किसानों को छूट प्रमाण पत्र का वितरण आयोजित की जाएगी।

Details of Farm Loan Waiver Scheme Uttar Pradesh 

1. केवल वे ही किसान जो 31 मार्च से पहले ऋण लिया, 2017 ऋण छूट स्कीम के लिए पात्र हैं।
2. कृषि ऋण माफी योजना को तीन चरणों में आयोजित किया गया है।
पहले चरण :- पहले चरण में उन किसान को लाभ मिलेगा जिन किसानो ने अपना आधार कार्ड को बैंक कहते से लिंक किया है।

दूसरे चरण :- दूसरे चरण में उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड नही हैं लेकिन उनकी खेत की ज़मीन पर कोई विवाद नही है।
तीसरे चरण :- तीसरे चरण में उन किसानों को प्रमाण पत्र मिलेंगे जिनका ज़मीनी विवाद होगा।

17 अगस्त को लखनऊ में प्रमाण पत्र के वितरण की शुरूआत में केवल वे 9500 किसानों को आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंकों के साथ आधार लिंक किये है। करने के लिए किया जाएगा,” अधिकारी ने कहा। किसानों छूट राशि प्राप्त होगा, लेकिन यह सीधे आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके बैंक को उत्तर प्रदेश सरकार ने Farm Loan Waiver Scheme के लिए सभी 75 राज्य जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिलों में समिति का गठन किया है जो उन किसानो को चुनेगे जो किसान इस योजना के लिए eligible है।

Eligibility of UP Farm Loan Waiver Scheme 

1. किसान के पास बैंक खाता होना चाहिए। जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो।
2. Farm Loan Waiver धन सीधे किसानों के खाते में जाएगा।

3. 34,000 करोड़ रुपये बजट 2017-18 में इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।
4. 7 लाख किसानों को कर्ज के जाल में थे और जिनकी ऋण गैर निष्पादक आस्तियों में बदल गया था भी इस योजना का लाभ भी मिलेगा।

For the loan waiver scheme small farmers 

1. जिन किसानो ने सहकारी बैंकों या किसी भी अन्य बैंक से ऋण लिया है। और यह ऋण केवल धान, गेहूं, उर्वरक और कीटनाशक के लिया हो।

2. केवल वे ही किसान जो 31 मार्च 2017 से पहले ऋण लिया हो। बही किसान इस ऋण छूट स्कीम के लिए पात्र हैं।
3. उत्तर प्रदेश में लगभग 86 लाख किसान ऋण छूट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जिन किसानो का ऋण 1 लाख रुपये तक है ऋण माफ किया जाएगा।

4. राज्य सरकार पहले से ही ऋण माफी के लिए इस वित्त बजट में 34,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

 

Official Website :- https://pib.gov.in/ 

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