
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana Application form Application Form Download गम्भीर बीमारी सहायता योजना बीमारी सहायता योजना
मुख्य जानकारी
Uttar Pradesh Gambhir Bimari Yojana Application Form
Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana :- उत्तर प्रदेश सरकार गरीब बूढ़े लोगो के लिए गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश इस योजना के अंतर्गत सभी मजदूर या गरीब लोग जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है। वह और उसके पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana के अन्तर्गत हृदय आपरेशन‚ गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट‚ लीवर ट्रान्सप्लान्ट‚ मस्तिष्क आपरेशन‚ रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन‚ पैर के घुटने बदलना‚ कैंसर इलाज‚ एड्स बीमारी आदि के उपचार से लाभान्वित होंगे।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना
इस गम्भीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत पूर्व समाजवादी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। जिसका उद्देश्य राज्य के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाये हुए श्रमिकों और उनके परिवार वालो का गम्भीर बीमारी की स्तिथि में इलाज में लगे पैसे की पूर्ति करवाना है।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना का लाभ
1. Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana के अंतर्गत सरकार किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज फ्री में करेगी।
2. लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बिमारी का इलाज किसी सरकारी चिकित्सालय में करबाता है तो उस इलाज का सारा खर्च शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा दिया जाएगा।
3. लाभार्थी गम्भीर बिमारी की स्थिति में राष्ट्रस्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करा सकता है।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना पात्रता
1. Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2. लाभार्थी श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो।
3. आवेदक आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए।
4. आवेदनकर्ता सरकारी जॉब नहीं करता हो।
5. आवेदनकर्ता टेक्स न देता हो।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना दस्तावेज
1. आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकृत कार्ड कॉपी।
2. आवेदक का पहचान पत्र।
3. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
4. किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया प्रमाण पत्र।
5. दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रामाणित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
6. यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना आवेदन
1. लाभार्थी श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र।
3. पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
4. निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र।
5. दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
6. यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र
इस समय कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा।
7. योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है।
8. क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।
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