
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म vidhwa pension suchi uttarakhand how to check widow pension status uttarakhand Widow pension details 2020 Vidhwa Pension Yojana Online Application Uttrakhand
मुख्य जानकारी
Vidhwa Pension Yojana Online Application Uttrakhand
Vidhwa Pension Yojana Online Application Uttrakhand :- उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की विधवा महिलाओ के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए Online और Offline Application भर सकते है। सरकार ने लोगो की सुविधा के लिए एक पोर्टल www.ssp.uk.gov.in जारी की है। सभी लाभार्थी लोग इस पोर्टल के मध्य से अपने आवेदन Online भर सकते हैं।
विधवा पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए www.ssp.uk.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को दिशानिर्देश अनुसार,आवेदन-पत्र को जमा करना होगा। इस पेंशन पोर्टल पर “एंड्राइड एप्लीकेशन” भी जारी की गई है। पोर्टल पर पेंशन के सभी वर्गों को गरीबी रेखा के अनुसार, पेंशन प्रदान की जाती है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
उत्तराखंड के पेंशन पोर्टल पर पेंशनर्स अपना नाम सूची में जाँच सकते है। पोर्टल पर पेंशनर्स के नाम जनरल, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं जिले के अनुसार उपलब्ध की गई है। पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति जांचने के लिए “लिंक” उपलब्ध किया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने के लिए “पेंशन योजना का चयन” और “बैंक खाता और मोबाइल नंबर” के साथ “कैपचा” दर्ज करने के बाद, क्लिक करें और आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति जाँच सकते है। अब हम आप को बतायेगे की आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ online कैसे ले सकते हैं।
Benefit of Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना से विधवा महिलाये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी।
2. इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओ को 1000 रूपये की आर्थिक सहायता देगी।
3. वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब विधवा महिला की देख रेख करने बाला कोई नहीं होगा।
Eligibility Criteria of Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand
1. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
2. लाभार्थी की आयु 18 वर्ष यह इस से ऊपर होनी चहिये।
3. लाभार्थी के पास परिवार का आय 48000 हजार होनी चहिये।
Document for Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand
1. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
2. लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस में वोटर कार्ड यह जिस प्रमाण पत्र पर आयु अंकित हो।
5. आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चहिये।
How to Apply for Vidhwa Pension Yojana Uttrakhand
1. ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई पोर्टल पर जाना होगा www.ssp.uk.gov.in
2. आवेदक को online form में दी गई जानकारी सही सही दें होगी।
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Download Application Form
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