Application Form UP Sadhu saint pension yojana

Application Form UP Sadhu saint vriddha avastha pension yojana

Application Form UP Sadhu saint vriddha avastha pension yojana

Application Form UP Sadhu saint vriddha avastha pension yojana :- दोस्तों आप को जान कर खुशी होगी की उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के साधु-संतों को भी पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को सरकार ने 400 से बढ़ाकर 500 रुपये मासिक कर दिया है। सरकार ने कहा है की इस योजना का लाभ साधु-संतों को भी दिया जायेगा। सरकार ने यह भी कहा है की जो जो साधु-संत पेंशन लेने के इच्छुक होगा उनके कागजात पूरे करा आवेदन करवाया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग न कहा है की प्रदेश में अभी तक करीब नौ लाख लोग ऐसे हैं जो इस योजना के पात्र होने के बावजूद पेंशन से वंचित हैं। वहीं सरकार का कहना है कि संतों को सुविधाएं न दे पाने के कारण सरकार भी परेशान थी। इस लोगो को सरकार जल्द पेंशन के दायरे में लाने के लिए 30 जनवरी तक कैंप लगाएगी। सरकार का मानना है कि दूर दराज के गावों में रहने वाले सभी साधु संत वृद्धावस्था पेंशन योजना के हकदार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख साधु- संतों को वृद्धावस्था पेंशन देगी।

दोस्तों हम इस आर्टिकल के द्वारा आप को बताना चाहते हैं की आप इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। दोस्तों आप को बता दे की सरकार जल्द ही साधु-संतों को भी प्रोत्साहित करने के लिए शिविर लगाएगी।सरकार काफी समय से साधु-संतों को इस योजना के दायरे में शामिल करने की तैयारी कर रही थी। आमतौर पर साधु-संतों पास मूलभूत कागज और दस्तावेज नहीं होते थे।

Eligibility of sadhu sant pension yojana

1. इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के साधु- संतों को दिया जायेगा।

2. इस योजना का लाभ उतने के लिए साधु- संतों की आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।

3. सरकार ने कहा है जो साधु संत पेंशन लेना चाहते हैं उन के कागजात सरकार तैयार करेगी। जैसे आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट आदि जरूरी दस्तावेज।

Online Application sadhu sant pension yojana

1. इस योजना का लाभ लेने के लिए सब से पहले आप को http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2. उस के बाद आप को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

3. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।

4. इस के साथ ही मांगे गए दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए।

5. इस के बाद इस फॉर्म को समाजिक कल्याण विभाग में जमा करवा दे।

 

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