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मुख्य जानकारी
Application form | Uttarakhand Kisan Pension Yojana
Application form | Uttarakhand Kisan Pension Yojana :- दोस्तों आप को जान कर ख़ुशी होगी की उत्तराखंड सरकार राज्य में किसान पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार कृषको को जिन की आयु 60 वर्ष से ऊपर हो ऐसे किसानो को सरकार हर महीने 1000 रुपये देगी। उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना का मुख्या उद्देश्य किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में 100-100 पात्र किसानों का चयन करने के निर्देश दिए हैं।
दोस्तों हम आप को इस आर्टिकल के द्वारा बतायेगे की आप Kisan Pension Yojana Uttarakhand का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। और इस योजना के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं की भूमि में खेती कर रहे हों तथा जिस दिन से ऐसे किसानों द्वारा स्वयं की भूमि पर खेती करने का कार्य बन्द किया जायेगा, उसी दिन से इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना
दोस्तों उत्तराखण्ड सरकार ने कहा है की 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसानों जो स्वयं की भूमि में खेती करते होें तथा किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त न कर रहे हों को ‘‘उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना‘‘ का लाभ निम्नलिखित मानक/शर्तो के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।
किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृ़द्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना की भांति रू0 1000/-(रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह पेंशन अनुमन्य की जायेगी। किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से पेंशन अथवा अनुदान देय नहीं होगा। Kisan Pension Yojana Uttarakhand का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे किसानों को अपनी भूमि के सम्बन्घ में रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Eligibility of Uttarakhand Kisan Pension Scheme
1. उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के निवासी को मिलेगा।
2. आवेदक किसान की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
3. आवेदक के पास 2 हेक्टेयर भूमि है (लगभग 4 एकड़ के आसपास) उस किसान पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
Document for Uttarakhand Kisan Pension Yojana
1. आवेदनकर्ता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें होनी चाहिए ।
2. आवेदक के पास आधार कार्ड होनी चाहिए।
3. आवेदक किसान की भूमि रिकॉर्ड होनी चाहिए।
4. आवेदक अपनी जमीन के संबंध में 10 रुपये के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र होनी चाहिए।
5. आवेदक का बैंक खाता का विवरण देना होगा।
Application form Uttarakhand Kisan Pension Yojana (KPY)
1. आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/34-application-forms में जाये वहां से किसान पेंशन योजना फॉर्म KPY को डाउनलोड करना होगा।
2. एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें Kishan_Pension.pdf
3. उत्तराखंड किसान पेंशन योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
4. इस के बाद KPY फॉर्म को भरने के बाद उस पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (BDO) से हस्ताक्षर करवाने होंगे।
5. आवेदन पत्र को भरने के बाद और उसके साथ में नीचे जरूरी दस्तावेज लगाकर मुख्य कृषि अधिकारी के पास जमा करा दें।
6. पेंशन की स्थिति जानने के लिए टोल फ्री नंबर – 18001804094
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