मुख्य जानकारी
Haryana Kanuni Sahayata Scheme
Haryana Kanuni Sahayata Scheme :- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब लोगो के लिए हरियाणा कानूनी सहायता स्कीम शुरू की है। कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अदालती मुकद्दमों की पैरवी को सुगम बनाने के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान रखा है। सरकार ने कहा है की Haryana Kanuni Sahayata Scheme की आय सीमा बड़ा दी गई है। आप को पता होगा की प्रदेश में ऐसे भी कई लोग हैं जो पैसे के आभाव होने के कारण क़ानूनी सहायता नहीं ले पाते।
हरियाणा कानूनी सहायता स्कीम
हरियाणा कानूनी सहायता स्कीम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सभी अनुसूचित जातियों के लोगो को उनके खिलाफ हुए विभिन्न उत्पीड़नों के विरुद्ध दर्ज मुकदमो की पैरवी करने के लिए कानूनी वित्तीय सहायता की राशि 11000 रूपये से बढ़ाकर 22000 रूपये कर दी है। कानूनी सहायता स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रो के लोकसभा सदस्यों द्वारा 10-10 तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रो के विधानसभा के सदस्यों की सहायता से 5-5 जागरूकता अभियान आयोजित किये जायेगे। दोस्तों आप हमारे इस आर्टिकल के साथ जुड़े रहें। हम आप को इस आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
Benefit of Haryana Kanuni Sahayata Scheme
1. हरियाणा मुफ्त कानूनी सहायता के लिए सालाना आय की सीमा को बढ़ा दिया है।
2. कानूनी सहायता के अभाव में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
3. सामान्य वर्ग की निर्धारित सालाना आय की सीमा के आधार पर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
4. कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस सालाना आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है।
Eligibility of Haryana Kanuni Shayta Yojana
1. इस योजना का लाभ हरियाणा के लोगो को मिलेगा।
2. हरियाणा कानूनी सहायता स्कीम का लाभ 3 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगो को मिलेगा।
3. इससे पहले कानूनी सहायता स्कीम की सालाना आय सीमा 1।5 लाख रुपये होती थी।
Official Website :- https://www.prharyana.gov.in/
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