मुख्य जानकारी
Syama Prasad Mookerjee Durghatna Sahayata Scheme Haryana
Syama Prasad Mookerjee Durghatna Sahayata Scheme Haryana :- हरियाणा सरकार ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहयोग योजना की शुरुआत की। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहयोग योजना के अंतर्गत सरकार आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का बीमा कवर देगी। इस “दुर्घटना बीमा योजना” “Accident Insurance Scheme” के तहत लोगों को घातक दुर्घटनाओं के मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह आकस्मिक बीमा लागत से बिल्कुल मुफ्त है इसके बाद पात्र लाभार्थियों को किसी भी बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से बिल्कुल अलग है। यह योजना सिर्फ हरियाणा निवासियों के लिए शुरू की गई है।
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहयोग योजना हरियाणा
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहयोग योजना का लाभ उठाने के लिए जिला समाज कल्याणकारी कार्यालय में अपना आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया।
इसके अनुसार वे लोग जो वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं या उस योजना में नामांकित नहीं हैं। दुर्घटना सहयोग योजना हरियाणा के लाभों का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घाटना सहयोग योजना के अंतर्गत मुआवजे / सहायता राशि को घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।
Benifits of Syama Prasad Mookerjee Accident Insurance Yojana
1. दुर्घटना सहयोग योजना हरियाणा के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना से हुई मृत्यु पर उस व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
2. इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोग उठा सकते हैं।
3. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहयोग योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
4. इसके अलावा लोगों को मृत्यु के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीनों से पहले दावा करने के लिए आवेदन करना होगा।
Document of Syama Prasad Mookerjee Durghatna Sahayata Yojana Haryana
1. एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
2. आवेदन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
3. आवेदन करने वाले के पास निवास प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
4. आवेदनकर्ता के पास दुर्घटना दुर्घटना पीड़ित का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
5. हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
6. एफआईआर।
7. पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
Application of Syama Prasad Mookerjee Durghatna Sahayata Scheme in Haryana
1. इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित द्वारा आवेदन जिले के समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी उसके कार्यालय में दावा प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर उसे उपायुक्त को भेजेगा।
3. उपायुक्त भी 5 दिन के अंदर दावे का फैसला करेगा।
4. उपायुक्त के फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक को अपील की जा सकेगी।
Official Website :- http://www.socialjusticehry.gov.in/
दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।
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