List of Vidhur Pension Yojana Haryana | हरियाणा विधूर पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 

Application Form Vidhur Pension Yojana Haryana

Application Form Vidhur Pension Yojana Haryana

Application Form Vidhur Pension Yojana Haryana :- हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन की तर्ज पर विधूर पेंशन योजना की शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2020 में इसे लागू करने का वादा किया है। हरियाणा विधुर पेंशन योजना हरियाणा सरकार का सामाजिक कल्याण की और बढ़ता हुआ कदम साबित होगा। हरियाणा विधुर पेंशन योजना का लाभ उन पुरषो को मिलेगा जिनकी पत्नी का देहांत हो चूका है। इस योजना को आने वाले वर्ष 2020 से लागु किया जाएगा।

हरियाणा विधूर पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 

इस पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने विधुर पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधुर पेंशन योजना को राज्य में अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। हरियाणा विधुर पेंशन योजना वास्तव में एक सही मायने में “समानता का अधिकार” साबित करती है। यदि महिला अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकती है तो पुरुषों को भी यह अधिकार होना चाहिए की उन्हें भी पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन मिले। विधुर पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी को 1600 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। विधुर पेंशन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद हरियाणा भारत का पहला राज्य वन गया है जो पुरुषों के लिए यह योजना शुरू की है।

Benefit of Vidhur Pension Yojana ( VPY)

1. विधुर पेंशन योजना देश की पहली ऐसी योजना है जो पुरुषों के लिए शुरू की गई है।
2. यह योजना उन पुरुषों के लिए है जिन की पत्नी की मृत्यु हो गई है।

3. यह योजना विधुर लोगो को फायदा पहुँचाएगी।
4. राज्य सरकार इस योजना के तहत Rs. 1600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
5. हरियाणा सरकार राज्य के पुरुषों और महिलाओं में समानता ला रही है।

Eligibility Criteria of Vidhur Pension Yojana

1. आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. एक विधुर (मनुष्य जो अपनी पत्नी को खो दिया है) इस योजना के लिए पात्र हैं।

3. हरियाणा विधुर पेंशन योजना केवल गरीब पुरषों के लिए है।
4. यह योजना उन पुरषों के लिए है जिन के पास आय के साधन नहीं है।

Apply For Vidhur Pension Yojana

1. सरकार जल्द ही अगले वित्तीय वर्ष 2017-2018 से पूरे राज्य में इस योजना को शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देगा।
2. उसके बाद आवेदक विधूर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
3. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी हरियाणा सरकार की वेबसाइट में देख सकते हैं।

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6 Comments

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