मुख्य जानकारी
Application Form Viklang Pension Yojana Madhya pradesh
दोस्तों आप को पता है की मध्य प्रदेश सरकार ने Application Form Viklang Pension Yojana Madhya pradesh शुरू की है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार विकलांगो को आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने कहा की विकलांग पेंशन योजना विकलांगो के लिए बरदान साबित होगी। मध्य प्रदेश सरकार Viklang Pension Yojana mp 2020 को और सरल बनाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप को विकलांग पेंशन योजना की सूची की जांच करनी हैं या विकलांग पेंशन योजना पेंशन की स्थिति का पता करना है तो आप आधिकारिक वेबसाइट देख सकते है।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2020
विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं। नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांगों को प्रतिमाह 500 प्रतिमाह की पेंशन देने की घोषणा की है।
Eligibility of Viklang Pension Yojana Madhya pradesh
1. मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवसी ही ले सकते हैं।
2. इस योजना का लाभ उठाने के लिए निराश्रित विकलांग की आयु 18 से ऊपर हो।
3. मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक 40% विकलांग होना चहिए।
4. लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड होना चहिए।
5. लाभार्थी के पास निःशक्तता प्रमाणपत्र होना चहिए।
6. लाभार्थी के परिवार की आय 48000 हजार रुपये से कम होनी चहिए।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विकलांग योजना के लिए दस्तावेज़ लिस्ट
1. हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो ।
2. आवेदक का स्थायी पता प्रमाण पत्र।
3. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
4. आवेदक का बैंक खाता प्रमाण पत्र।
5. आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र।
6. आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
7. आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र।
8. आवेदक का विकलांगता का प्रमाण पत्र।
How to Apply for handicap pension Yojana mp 2020
1. सब से पहले आधिकारिक वेबसाइट में जाये https://peb.mponline.gov.in/Portal/Examinations/Vyapam/Forms/HandicappedRegistration/FrmEntryForm.aspx
2. सब से पहले handicap pension पर क्लिक करें।
3. उस के बाद Apply Now पर क्लिक करें।
4. उस के बाद स्कीम चुनें, जनपद चुनें, रजिस्टर नंबर भरें।
5. फिर आप के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
6. फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
7. साथ में मांगे गया दस्ताबेज को अपलोड करें।
http://pensions.samagra.gov.in/
आप को बता दे की आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में देना है। और शहरी क्षेत्र में जिला प्रोवेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है।
दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।Notification के लिए आप Subscribe to Notification Bell को दबा दें।
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