
मुख्य जानकारी
Application form Viklang Pension Yojana Rajasthan
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान :- दोस्तों आप को पता है की मध्य प्रदेश सरकार ने Application form Viklang Pension Yojana Rajasthan शुरू की है। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के तहत सरकार विकलांगो को आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने कहा की विकलांग पेंशन योजना विकलांगो के लिए बरदान साबित होगी। राजस्थान सरकार विकलांग पेंशन योजना को और सरल बनाने का काम कर रही है। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप को विकलांग पेंशन योजना की सूची की जांच करनी हैं या विकलांग पेंशन योजना पेंशन की स्थिति का पता करना है तो आप आधिकारिक वेबसाइट देख सकते है।
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान
राजस्थान विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। राजस्थान सरकार ने यह फैसला राजस्थान के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया है ताकि विकलांग लोग किसी पर बोझ ना बन सके और अपना दैनिक खर्च कर सकें। नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।
Eligibility of Viklang Pension Yojana Rajasthan
1. इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासी ही ले सकते हैं।
2. विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का लाभ उठाने के लिए निराश्रित विकलांग की आयु 18 से ऊपर हो।
3. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक 40% विकलांग होना चहिए।
4. लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड होना चहिए।
5. लाभार्थी के पास निःशक्तता प्रमाणपत्र होना चहिए।
6. मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।
7. लाभार्थी के परिवार की आय 48000 हजार रुपये से कम होनी चहिए।
8. विकलांगो को 6-6 माह की दो किश्तों में प्रथम किश्त अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री विकलांग योजना के लिए दस्तावेज़ लिस्ट
1. हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो ।
2. आवेदक का स्थायी पता प्रमाण पत्र।
3. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
4. आवेदक का बैंक खाता प्रमाण पत्र।
5. आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र।
6. आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
7. आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र।
8. आवेदक का विकलांगता का प्रमाण पत्र।
How to Apply for handicap pension Yojana Rajasthan
1. दोस्तों सब से पहले आप को हमारी वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वह से आप को handicap pension form Download करना होगा।
3. उस के बाद फॉर्म को भरना होगा।
4. फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
5. अब फॉर्म के साथ में मांगे गया दस्ताबेज को लगाए।
6. दोस्तों अब फॉर्म को जिला प्रोवेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दे।
7. आप को बता दे की आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में देना है। और शहरी क्षेत्र में जिला प्रोवेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है।
Official website :- http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx
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