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मुख्य जानकारी
Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana
Himachal Pradesh Vridhavastha Pension Yojana :- हिमाचाल प्रदेश सरकार ने गरीबो और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए हिमाचल वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। सरकार द्वारा योजना को जारी करने का उद्देश्य यह है सभी वर्गों के लोगो को आर्थिक सहयता दी जाये। इस योजना के लिए आवेदकों की आयु 60 वर्ष और 70 बर्ष दी गई है।
हिमाचाल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन फॉर्म
60 वर्ष की आयु बाले आवेदक को इनकम सट्रिफिकेट देना होगा। जबकि 70 वर्ष की आयु बाले इनकम सट्रिफिकेट नहीं देना होगा। हिमाचल सरकार ने बुढ़ापा पेंशन योजना को अब बड़ा दिया है जिस से प्रदेश के लोगो में ख़ुशी की लहर है। हिमाचल वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के बुज़ुर्गो आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस पेंशन योजना के तहत आवेदन पत्र का शुल्क नहीं देना होगा। हिमाचाल प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र 2020-21 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 850 से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दी है।
Benefit of Vridhavastha Pension Yojana HP
1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष आयु बाले आवेदक को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
2. वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 70 वर्ष आयु बाले आवेदक को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
3. 60 वर्ष आयु बाले लाभार्थियों की वार्षिक आय 35000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. 70 वर्ष आयु बाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
Eligibility of Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme 2020
1. आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक की वार्षिक आय 35000 / – रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. ग्राम पंचायत से रिकमेन्डेशन।
4. परिवार रजिस्टर की प्रति (परिवार नकल)।
5. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।
6. आवेदनकर्ता का बैंक खाता।
7. दो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें।
8. निवास प्रमाण (वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल)।
या
1. यदि आवेदक की आयु 70 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक का प्रमाण पत्र कि उसे कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है।
3. आवेदनकर्ता कापरिवार रजिस्टर की प्रति
4. आवेदक का आधार कार्ड
5. आवेदनकर्ता का बैंक खाता।
6. आवेदक को आय प्रमाण पत्र और ग्रामसभा की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।
7. दो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें।
8. निवास प्रमाण (वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल)।
How to Apply Himachal Pradesh Old Age Pension Yojana
1. सब से पहले बुढ़ापा पेंशन का Form को Download करें।
2. फॉर्म में पूछी गई डिटेल को ध्यान से भरें।
3. उस फॉर्म को भरने के बाद उस के साथ मांगे गए दस्तावेज को अटैच करें।
4. फॉर्म को भरने के बाद उसे ब्लॉक ऑफिस में सब्मिट कर दे।
Official Website :- https://hpshimla.nic.in/
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