Application Form Vidhwa Widow Pension Yojana Himachal | हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म 

Widow Pension Yojana Himachal Pradesh

Vidhwa Widow Pension Yojana Himachal

Vidhwa Widow Pension Yojana Himachal :- आप को बता दे की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। विधवा पेंशन योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। Vidhwa Widow Pension Yojana Himachal  के तहत आवेदन-पत्र निःशुल्क में जमा किये जा सकते है। इस योजना के तहत जिन महिलाओ के पतियों की मृत्यु हो गई है उन महिलाओ को पात्र बनाया गया है। जिस से वो महिलाये किसी और पर निर्भर न हो सके। जिससे सरकार उन्हें समाजिक सुरका मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की महिलाओ को पात्र बनाया गया है। हिमाचाल प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र 2020-21 में विधवाओं की पेंशन 150 रुपये बढ़ा दी है।

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म 

Benefit of Vidhwa Pension Yojana Himachal Pradesh

1. इस योजना से विधवा महिलाये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी।
2. इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओ को 750 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

3. जिन महिलाओ की आयु 70 वर्ष या इस से अधिक है तो उन को प्रति माह 1300/- आर्थिक सहायता मिलेगी।
4. योजना का लाभ तभी मिलेगा जब विधवा महिला की देख रेख करने बाला कोई नहीं होगा।

Eligibility Criteria of Vidhwa Pension Yojana Himachal Pradesh

1. इस योजना का लाभ हिमाचल के का निवासी ही ले सकता है।
2. आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. उम्मीदवारों की मासिक आय 35000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Document for Vidhwa Pension Yojana Himachal Pradesh

1. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
2. लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

4. आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस में वोटर कार्ड यह जिस प्रमाण पत्र पर आयु अंकित हो।
5. आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चहिये।

How to Apply for Widow Pension Yojana Himachal Pradesh

1. दोस्तों सब से पहले आप को Widow Pension form Download करना होगा।
2. उस के बाद फॉर्म को भरना होगा।

3. फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
4. अब फॉर्म के साथ में मांगे गया दस्ताबेज को लगाए।

5. दोस्तों फॉर्म को तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। इस योजना के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान ग्राम सभा में की जाती है। तथा पात्र व्यक्तियों की पहचान करके तहसील कल्याण अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजते हैं। पात्र व्यक्तियों की पहचान तथा फॉर्म को अपने स्तर में जाँच करते हैं उस के बाद तहसील कल्याण अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजते हैं।

Widow Pension form Download

Pension Scheme for Widow/ Deserted / Single Women

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