New Rules of National Pension Scheme Premature Withdrawal 2022

New Rules of National Pension Scheme Premature Withdrawal 2019

New Rules of National Pension Scheme Premature Withdrawal 2022

दोस्तों आप को बता दे की एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) भारत में बहुत लोकप्रिय पेंशन उन्मुख उत्पादों में से एक है। यह अनुमान है कि सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय / राज्य) 2.75 लाख करोड़ रुपये के लगभग का 86% का National Pension Scheme योगदान करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में शुरू हुई थी और जिसे बाद में सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक योगदान के लिए खोला गया था।

केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना को अनिवार्य कर दिया था। तब से इसे ज्यादातर राज्य सरकारों ने भी अपनाया है। वर्तमान में, NPS के पास लगभग 1.19 करोड़ ग्राहक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2.75 लाख करोड़ रु प्रबंधन (AUM) से अधिक है।

दोस्तों आप को बता दे की राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शीघ्र निकासी नियम 2019 जारी किया है। इन नियमों के तहत सरकार न्यू पेंशन स्कीम फंड से 3 बार तक जल्दी आंशिक निकासी की अनुमति देता है। प्रत्येक आंशिक निकासी में नियोक्ता के योगदान को छोड़कर ग्राहक द्वारा किए गए योगदान का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस से पहले खाताधारकों के पास निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सब्सक्राइबर अकाउंट से आंशिक निकासी की सुविधा 10 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। 2 बाद की निकासी के बीच 5 साल का न्यूनतम अंतर भी 10 अगस्त 2017 से कम हो गया है। दोस्तों आप को बता दे की इन नई पेंशन योजना (एनपीएस) समयपूर्व निकासी के नए नियम 2019 से 36 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।

2022 New Rules of NPS Premature Withdrawal

1. अब प्रत्येक ग्राहक न्यू एनपीएस निकासी नियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से 3 आंशिक निकासी के लिए पात्र है। हालांकि प्रत्येक समयपूर्व निकासी ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इन योगदानों में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

2. इसके अतिरिक्त, सब्सक्राइबर के टीआईआर II खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वित्तीय मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, अब सब्सक्राइबर के अनिवार्य टीआईआर खाते से आंशिक निकासी की सुविधा पहले से ही शामिल होने की आधिकारिक तारीख से 10 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने दो आंशिक निकासी के बीच 5 साल का न्यूनतम अंतर भी 10 अगस्त 2017 से हटा दिया गया है।

3. दोस्तों एनपीएस खाते से सेवानिवृत्ति के समय या जब ग्राहक 60 साल तक हो जाये तो तो जमा किए गए शेष राशि का 40% तक छूट प्राप्त होती है। आप को बता दे की वर्तमान में प्रत्येक ग्राहक को बीमा कंपनी से एन्युटी को 40% तक खरीदना होता है। 20% संतुलन के लिए ग्राहक या तो वार्षिकी खरीद सकते हैं या इसे वापस ले सकते हैं और उस पर कर का भुगतान कर सकते हैं।

4. जैसा कि यह योजना आपको संचित धन में पूर्ण रूप से 2 लाख से कम की धनराशि निकालने की अनुमति देती है। तब भी आपको 60% ऐसी निकासी पर कर का भुगतान करना होगा क्योंकि संचित शेष राशि का केवल 40% छूट है।

5. मई 2018 तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) का कुल मिलाकर करीब 2.13 करोड़ का सब्सक्राइबर आधार है। जिसमें कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) लगभग 2.38 लाख करोड़ है। सरकार ने अपने योगदान को मौजूदा 10% से 14% तक बढ़ा दिया है। एनपीएस से निकासी का लगभग 60% अब कर से मुक्त हो जाएगा।

http://www.npstrust.org.in/content/scheme-portfolio

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2 Comments

  1. Madam, if my current balance is more than 2 lakhs, what percentage can I withdraw prematurely after 3 years of subsciption?

  2. Madam, if my current balance is more than 2 lakhs, what percentage can I withdraw prematurely after 3 years of subscription?

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