
मुख्य जानकारी
Rajasthan Chatrgrah Kiraya Yojana Application form
छात्रगृह किराया योजना राजस्थान :- राजस्थान सरकार ने जनजाति के विधार्थियो के लिए को शुरू किया है। इस योजना का नाम छात्रगृह किराया योजना राजस्थान है। Rajasthan Chatrgrah Kiraya Yojana के अंतर्गत सरकार उन विधार्थियो को लाभ देगी जो विधार्थी घर से दूर पड़े करने जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र – छात्राएं उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं के आवेदन के लिए Notification जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्र- छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा। जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में कमरा नहीं मिल रहा है और वह किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन कर रही है। उन छात्र-छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
राजस्थान छात्रगृह किराया योजना एप्लीकेशन फॉर्म
जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता है उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। Rajasthan Chatrgrah Kiraya Yojana के अंतर्गत मकान किराये का भुगतान परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मकान मालिक को 3 महीने में एक बार किया जाएगा। Rajasthan Chatrgrah Kiraya Yojana के अंतर्गत भुगतान किराये की रसीद जिस पर शैक्षणिक संस्था का प्रधान यह प्रमाणित करता है कि उक्त छात्र-छात्रा मेरे राजकीय संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और ये उक्त मकान में किराये पर रहते है। इसके बाद ही उनके मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
क्र.सं. | स्थान | अवधि | दर प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा | राशि (10 माह की राशि) |
1 | संभाग मुख्यालय | 10 माह तक | 500 | 5000 |
2 | जिला मुख्यालय | 10 माह तक | 400 | 4000 |
3 | अन्यत्र स्थान | 10 माह तक | 300 | 3000 |
राजस्थान छात्रगृह किराया योजना की पात्रता
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक के जाती प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता सरकारी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पड़ता हो।
4. राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं व छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को सुविधा देय है।
5. जिन विद्यार्थियों के माता-पिता आयकरदाता है उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी।
राजस्थान छात्रगृह किराया योजना की कागजात
1. आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. आवेदक के परिवार का आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
4. आवेदनकर्ता का नियमित अध्ययन प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
5. लाभार्थी की बैंक खाता प्रतिकॉपी होना चाहिए।
6. 10वीं व 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए।
राजस्थान छात्रगृह किराया योजना
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