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मुख्य जानकारी
Shramik Jan Jagaran Abhiyan UP 2020
Shramik Jan Jagaran Abhiyan UP 2020 :- उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और मजदूरों की बेटियों के लिए श्रमिक जन जागरण अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार मजदूरों की बेटियों के विवाह की व्यवस्था करेगी और उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए 55 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी देगी।
श्रमिक जन जागरण अभियान उत्तरप्रदेश 2020
प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन के जरिए श्रमिकों की बेटियों के विवाह का खर्च उठाएगी और नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए बेटियों को 55 हजार रुपये के चेक भी देगी। इस योजना के तहत श्रमिकों को आवास के लिए एक लाख रूपये की आर्थिक मदद का प्रबन्ध भी सरकार करेगी।
Benefit of Shramik Jan Jagaran Abhiyan Uttar Pradesh
उत्तरप्रदेश श्रम मंत्रालय ने मजदूरों के बच्चों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लागू की है। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा के स्तर पर श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है।
1. शिशु हित लाभ योजना के तहत बेटी के जन्म पर 15 हजार रुपये और बेटे के जन्म पर 12 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2. इसके साथ ही बेटी के जन्म पर 20 हजार रुपये एक मुश्त जमा किया जाएगा जो 18 साल की उम्र पूरे होने पर मिलेगा।
3. मजदूरों के हित में मोदी सरकार और योगी सरकार मजूदरों के बीच पहुंच कर उनकी मदद को संकल्पित है।
4. जल्द ही सरकार मजदूरों को पंजीकृत करेगी।
5. निर्माण कार्य सहित दूसरे क्षेत्रों के मजदूरों के बीच में शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन किये जायगे है।
6. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास शिक्षा मदद योजना के तहत मजदूरों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 60 हजार रुपये तक की व्यवस्था की है।
7. श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा मदद योजना के तहत प्राइमरी शिक्षा के लिए 100 रुपये, जूनियर शिक्षा के लिए 150 रुपये माध्यमिक शिक्षा हेतु 200 रुपये और स्नातक शिक्षा हेतु 250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
8. उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पांच हजार रुपये की व्यवस्था होगी।
9. श्रम विभाग श्रमिकों के कार्य स्थल के पास ही उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी करेगी।
10. श्रमिकों के लिए 5 शहरों में प्रारम्भ हुई 10 रूपये में भरपेट मध्यान्ह भोजन-योजना अन्य शहरों में भी प्रारम्भ की जायेगी।
11. दस रूपये में भरपेट मध्यान्ह भोजन-योजना दूसरे शहरों में भी शुरू की जाएगी।
12. मौर्य ने कहा कि मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता परिजनों को दी जाएगी।
13. स्थाई रूप से अंग भंग होने पर तीन लाख रुपये की सहायता और सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है।
14. उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि के लिए 25 हजार रुपये की सहायता की भी व्यवस्था की गई है।
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